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30 नवंबर की आखिरी तारीख से पहले निपटा लें ये जरूरी वित्तीय काम-काज, बाद में होगी परेशानी!

 Published : Nov 24, 2025 01:13 pm IST,  Updated : Nov 24, 2025 01:13 pm IST

चालान-कम-स्टेटमेंट दाखिल करने से लेकर लाइफ सर्टिफिकेट और अन्य वित्तीय काम-काज को समय रहते ही पूरा कर लें। इससे आपको ही सुविधा होगी।

समय पर काम निपटाने से टैक्सपेयर्स को फालतू ब्याज या पेनल्टी चार्ज से बचने में मदद मिलती है। - India TV Hindi
समय पर काम निपटाने से टैक्सपेयर्स को फालतू ब्याज या पेनल्टी चार्ज से बचने में मदद मिलती है। Image Source : FREEPIK

30 नवंबर की डेडलाइन नजदीक है और कुछ जरूरी वित्तीय और दस्तावेज़ी काम इसे पहले पूरा करना बेहद जरूरी है। अगर आप तय समय सीमा के भीतर इन कामों को नहीं निपटाते, तो न सिर्फ आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, बल्कि भारी पेनाल्टी भी लग सकती है। ऐसे में समय रहते इन जरूरी कार्यों की सूची पर ध्यान देना बेहद महत्वपूर्ण है। एंजेल वन के मुताबिक, दरअसल, टैक्स कम्प्लायंस को समय पर पूरा करने से फाइनेंशियल मैनेजमेंट आसान होता है और टैक्सपेयर्स को फालतू ब्याज या पेनल्टी चार्ज से बचने में मदद मिलती है। 

TDS/TCS रिटर्न और चालान जमा करने की अंतिम तिथि

अंतिम तारीख: 30 नवंबर 2025

अक्टूबर माह में स्रोत पर काटे गए कर (टीडीएस) या एकत्र किए गए कर (टीसीएस) के लिए चालान-कम-स्टेटमेंट दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है।
इसमें शामिल धाराएं: यह अनुपालन विशेष रूप से आयकर अधिनियम की धारा 194-IA, 194-IB, 194M, और 194S के अंतर्गत आने वाले टैक्स कटौतीकर्ताओं पर लागू होता है।
उदाहरण के तौर पर अचल संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस, किराए पर टीडीएस, या ठेकेदारों/पेशेवरों को भुगतान पर टीडीएस, आदि।

ट्रांसफर प्राइसिंग के मामलों में ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि
अंतिम तारीख: 30 नवंबर 2025
जिन करदाताओं को ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट कराना अनिवार्य है, उन्हें आकलन वर्ष 2025-26 (वित्तीय वर्ष 2024-25) के लिए अपना आयकर रिटर्न (ITR) 30 नवंबर तक दाखिल करना होता है।

फॉर्म 3CEAA जमा करना
अंतिम तारीख: 30 नवंबर 2025
अंतरराष्ट्रीय समूहों की कॉन्स्टिटुएंट एंटिटीज़ को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए फॉर्म 3CEAA (जो कि मास्टर फाइलिंग से संबंधित है) अनिवार्य रूप से इसी तारीख तक जमा करना होता है। कुल मिलाकर सभी टैक्सपेयर्स, विशेषकर जिन्हें ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट की आवश्यकता है, उन्हें 30 नवंबर 2025 की इन महत्वपूर्ण समय-सीमाओं को ध्यान में रखना चाहिए ताकि वे किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से बच सकें।

PNB KYC अपडेट की भी डेडलाइन है 30 नवंबर

पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी ने कस्टमर्स को 30 नवंबर, 2025 तक अपने अपने कस्टमर को जानें यानी KYC अपडेट पूरे करने की अपील की है। यह जरूरत उन सभी अकाउंट्स पर लागू होती है जिनका केवाईसी रिन्यूअल 30 सितंबर, 2025 तक होना था। रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (आरबीआई) के नियमों के मुताबिक, बैंक ने साफ़ किया है कि नियमों का पालन न करने पर अकाउंट के कामकाज पर रोक लग सकती है।

NPS-UPS स्विच की डेडलाइन भी 30 नवंबर

पात्र सरकार कर्मचारियों के लिए एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने की भी डेडलाइन 30 नवंबर 2025 है। अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स से रिक्वेस्ट मिलने के बाद, केंद्र ने 30 जून और 30 सितंबर की पिछली कट-ऑफ के बाद दूसरी बार यह डेडलाइन बढ़ाई है। यूपीएस में हाल ही में किए गए सुधारों, जिसमें बेहतर बेनिफिट्स और टैक्स एडवांटेज शामिल हैं, ने एम्प्लॉइज को अपने ऑप्शन्स को एवैल्यूएट करने के लिए और समय मांगने के लिए प्रेरित किया है। 

लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर

अगर आप पेंशनर हैं तो 30 नवंबर अपना सालाना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की आखिरी तारीख भी है। 30 नवंबर की डेडलाइन मिस होने का मतलब है कि आपकी पेंशन कुछ समय के लिए रुक जाएगी, लेकिन लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के बाद यह फिर से शुरू हो जाएगी और पेंडिंग पेमेंट जारी हो जाएंगे। हाल के हफ्तों में, सरकारी विभागों, बैंक और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने ऑनलाइन जमा करने, डोरस्टेप बैंकिंग, लाइफ सर्टिफिकेट और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सुविधाओं के ज़रिए प्रोसेस को आसान बनाने के लिए कोशिशें बढ़ाई हैं।

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