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PMKMY: किसानों को वृद्धावस्था में पेंशन दिलाती है ये सरकारी स्कीम, जान लें सबकुछ फायदे में रहेंगे

 Written By: Sourabha Suman
 Published : Dec 18, 2024 08:40 pm IST,  Updated : Dec 18, 2024 08:40 pm IST

PMKMY: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में समय से पहले बाहर निकलने की स्थिति में ग्राहकों को सह-योगदान का भुगतान नहीं किया जाएगा। ऐसे मामले में, निधि आय के साथ सह-योगदान पेंशन फंड में वापस स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

मासिक अंशदान नामांकन तिथि के अनुसार हर महीने उसी दिन देय होगा।- India TV Hindi
मासिक अंशदान नामांकन तिथि के अनुसार हर महीने उसी दिन देय होगा। Image Source : AI फोटो

भारत सरकार की एक खास स्कीम है-प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। यह योजना किसानों को वृद्धावस्था में पेंशन दिलाती है। यह स्कीम देश के सभी भूमिधारक लघु एवं सीमांत किसानों (एसएमएफ) के लिए है। 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। यह योजना 9 अगस्त, 2019 से प्रभावी है। अगर आप भी पात्र किसानों की कैटेगरी में आते हैं तो आप भी इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (पीएम-केएमवाई) सभी भूमिधारक छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) को, चाहे वे पुरुष हों या महिला, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3000 रुपये की मासिक पेंशन सुनिश्चित करने का प्रावधान करती है। छोटे और सीमांत किसानों का अर्थ वह किसान है जिसके स्वामित्व में संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भू अभिलेख के मुताबिक, 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि है।

किसानों की कैटेगरी समझ लीजिए

कैटेगरी                    भूमि का आकार

सीमांत                      1.00 हेक्टेयर से कम
छोटा                        1.00 – 2.00 हेक्टेयर
अर्ध-मध्यम                 2.00 – 4.00 हेक्टेयर
मध्यम                       4.00 – 10.00 हेक्टेयर
बड़ा                         10.00 हेक्टेयर और उससे अधिक

करना होता है ये काम

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका संचालन कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ पार्टनरशिप में किया जाता है। छोटे और सीमांत किसान जो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए योगदान देने के लिए अपने पीएम-किसान लाभ का उपयोग करने के इच्छुक हैं, उन्हें अपने बैंक खातों, जिसमें उनके पीएम-किसान लाभ जमा किए जाते हैं, को ऑटो-डेबिट करने के लिए अपनी सहमति देने के लिए नामांकन-सह-ऑटो-डेबिट-मैनडेट फॉर्म पर हस्ताक्षर करना होगा और जमा करना होगा, ताकि उनके योगदान का स्वचालित रूप से भुगतान हो सके।

55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह के बीच देना होगा अंशदान

समय से पहले बाहर निकलने की स्थिति में ग्राहकों को सह-योगदान का भुगतान नहीं किया जाएगा। ऐसे मामले में, निधि आय के साथ सह-योगदान पेंशन फंड में वापस स्थानांतरित कर दिया जाएगा। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के पास व्यक्तिगत एसएमएफ लाभार्थी के योगदान का भार साझा करने का विकल्प होगा। मासिक अंशदान नामांकन तिथि के अनुसार हर महीने उसी दिन देय होगा। लाभार्थी तिमाही, चौथाई या छमाही आधार पर अपने अंशदान का भुगतान करने का विकल्प भी चुन सकते हैं। ऐसे अंशदान नामांकन की तिथि के समान अवधि के उसी दिन देय होंगे। मासिक अंशदान की राशि किसानों की योजना में प्रवेश की आयु के आधार पर 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह के बीच होगी।

ये बात समझ लें

निहित तारीख से पहले ग्राहक की मृत्यु होने की स्थिति में, ग्राहक के पति/पत्नी के पास योजना के तहत शेष अंशदान का भुगतान करके योजना जारी रखने का विकल्प होगा, बशर्ते कि वह पहले से ही योजना का एसएमएफ लाभार्थी न हो। अंशदान की दर और निहित तिथि एक समान रहेगी। समान पेंशन पति/पत्नी को देय होगी। निहित तिथि के बाद पति/पत्नी की मृत्यु होने पर, पेंशन कोष को पेंशन फंड में वापस ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

कहां कर सकते हैं अप्लाई

अगर आप ऑफलाइन का विकल्प चुनते हैं तो आपको अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (सीएससी) पर जाकर अप्लाई करना होगा। वहां आपको अपने दस्तावेज जमा करके योजना के लिए आवेदन करना होगा। अगर आप ऑनलाइन विकल्प चुनते हैं तो इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट maandhan.in पर विजिट करना होगा।

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