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31 मार्च तक PAN से जुड़वा लें आधार, नहीं तो निष्क्रिय होगा PAN साथ ही आयकर विभाग करेगा कार्रवाई

 Written By: India TV Paisa Desk
 Published : Feb 15, 2020 09:40 am IST,  Updated : Feb 15, 2020 09:40 am IST

31 मार्च 2020 तक आधार नंबर से बिना जुड़े PAN निष्क्रिय हो जाएंगे

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नई दिल्ली। अगर आपने अपने पैन नंबर को आधार नंबर से नहीं जोड़ा है तो 31 मार्च तक इसे जोड़ लें। आयकर विभाग ने कहा है कि अगर स्थायी खाता संख्या  यानि पैन (PAN- Permanent Account Number)  को 31 मार्च 2020 तक आधार से नहीं जोड़ा जाता है, वह निष्क्रिय हो जाएगा। पैन और आधार को जोड़े जाने को लेकर समयसीमा कई बार बढ़ायी गयी है और मौजूदा समयसीमा 31 मार्च 2020 को समाप्त हो जाएगी। पैन निष्क्रिय होने पर आयकर कानून के तहत कार्रवाई होगी। 

विभाग के अनुसार 27 जनवरी 2020 तक 30 करोड़ से ज्यादा पैन नंबर को पहले ही आधार से जोड़ा जा चुका है। हालांकि अभी भी 17 करोड़ 58 लाख पैन नंबर को 12 अंकों वाले आधार से जोड़ा जाना है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानि सीबीडीटी ने कहा कि जिस व्यक्ति को एक जुलाई 2017 तक पैन आवंटित किये गये हैं, उन्हें आयकर कानून के तहत अपने आधार के बारे में 31 मार्च 2020 तक सूचना देनी है। ऐसा नहीं करने पर संबंधित पैन उसके बाद निष्क्रिय हो जाएगा।

आयकर कानून की धारा 139एए (2) के अनुसार एक जुलाई 2017 तक जिन लोगों के पास पैन है और आधार लेने के लिये पात्र हैं, उन्हें आधार संख्या के बारे में कर प्राधिकरण को जानकारी देनी होगी। अधिसूचना में कहा गया है कि जिन लोगों का पैन निष्क्रिय हो जाएगा, उन्हें सूचना नहीं देने को लेकर आयकर कानून के तहत परिणाम भुगतने होंगे। विभाग के अनुसार जो लोग 31 मार्च 2020 के बाद पैन को आधार से जोड़ते हैं, वह आधार संख्या की जानकारी देने के बाद से परिचालन में आ जाएगा।

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