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Income Tax Refund: रिफंड मिलने में हो रही है देरी, टेंशन न लें- ब्याज के साथ आएगा पैसा

 Edited By: Sunil Chaurasia
 Published : Aug 17, 2024 01:16 pm IST,  Updated : Aug 17, 2024 01:16 pm IST

रिफंड में होने वाली देरी के लिए सरकार टैक्सपेयर्स को सालाना 6 प्रतिशत का ब्याज देती है। रिफंड में होने वाली देरी के लिए 1 अप्रैल से रिफंड देने की तारीख तक ब्याज का भुगतान किया जाता है।

रिफंड में देरी हुई तो ब्याज सहित मिलेगा पैसा- India TV Hindi
रिफंड में देरी हुई तो ब्याज सहित मिलेगा पैसा Image Source : PTI

Income Tax Refund: देश के टैक्सपेयर्स ने इस साल रिकॉर्ड संख्या में आईटीआर फाइल किया है। जिन टैक्सपेयर्स ने आईटीआर फाइल किया है, वे अब अपने रिफंड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मौजूदा समय में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 10 से 30 दिनों के अंदर रिफंड दे देती है। लेकिन अगर आपका रिफंड आने में ज्यादा टाइम लग रहा है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जी हां, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपका रिफंड देने में ज्यादा समय लगता है तो आपको ब्याज के साथ रिफंड लौटाया जाएगा।

रिफंड में होने वाली देरी पर मिलता है 6 प्रतिशत का ब्याज

रिफंड में होने वाली देरी के लिए सरकार टैक्सपेयर्स को सालाना 6 प्रतिशत का ब्याज देती है। रिफंड में होने वाली देरी के लिए 1 अप्रैल से रिफंड देने की तारीख तक ब्याज का भुगतान किया जाता है। लेकिन यहां एक ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपको मिलने वाला रिफंड, आपके कुल टैक्स का 10 प्रतिशत से कम है तो आपको ब्याज नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आपको तभी ब्याज का भुगतान किया जाएगा, जब आपने तय तारीख से पहले आईटीआर फाइल किया हो।

अगर आपका रिफंड अमाउंट, आपके टैक्स का 10 प्रतिशत नहीं है और आपने तय समय पर आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आपको ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा। 

रिफंड में हो रही है देरी तो चेक करते रहें ई-मेल 

अगर आपको रिफंड मिलने में देरी हो रही है तो सबसे पहले आपको अपना ई-मेल चेक करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि टैक्सपेयर्स द्वारा फाइल की गई आईटीआर में कोई गड़बड़ी होती है, जिसकी वजह से उसका प्रोसेसिंग फंस जाता है और रिफंड फाइनल नहीं हो पाता। इसके अलावा, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर भी रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं।

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