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ITR दाखिल करने के बाद अगर आयकर नोटिस मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए? जानें

 Edited By: Alok Kumar @alocksone
 Published : Aug 06, 2024 10:11 am IST,  Updated : Aug 06, 2024 10:11 am IST

आयकर विभाग से नोटिस प्राप्त करने के बाद सबसे पहले इसे ध्यान से पढ़ना असैा समझना चाहिए। नोटिस मिलने पर धबराएं नहीं। आयकर विभाग आयकर अधिनियम, 1961 की विभिन्न धाराओं के तहत टैक्सपेयर्स को नोटिस भेजता है।

Income Tax Notice - India TV Hindi
आयकर नोटिस Image Source : FILE

ITR दाखिल करने की समयसीमा 31 जुलाई को समाप्त हो गई। इस बार देश में करीब 7.28 करोड़ लोगों ने अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किया। अब बहुत सारे टैक्सपेयर्स रिफंड मिलने का इंतजार कर रहे होंगे। हालांकि, इस बीच बहुत सारे टैक्सपेयर्स को आयकर विभाग की ओर से नोटिस भी जारी किए जाएंगे। आयकर विभाग ऐसे करदाताओं को नोटिस भेजता है जो गलत जानकारी या झूठे दावे रिटर्न दाखिल करने में करते हैं। इनकम टैक्स विभाग ऐसे करदाताओं को ईमेल के जरिए नोटिस भेजता है। नोटिस कई बातों को लेकर हो सकते हैं, जैसे ITR दाखिल करने में देरी, आय का खुलासा न करना, टैक्स की चोरी करना, गलत फार्म का चयन करना आदि। आइए जानते हैं कि आपको अगर आयकर विभाग से नोटिस आता है तो आपको क्या करना चाहिए? 

आयकर नोटिस मिलने पर क्या करना चाहिए?

आयकर विभाग से नोटिस प्राप्त करने के बाद सबसे पहले इसे ध्यान से पढ़ना असैा समझना चाहिए। नोटिस मिलने पर धबराएं नहीं। आयकर विभाग आयकर अधिनियम, 1961 की विभिन्न धाराओं के तहत टैक्सपेयर्स को नोटिस भेजता है। प्रत्येक प्रकार का नोटिस अलग कारण के लिए होता है। आयकर विभाग के नोटिस में टैक्सपेयर्स से अतिरिक्त जानकारी मांगी जाती है। टैक्स रिटर्न में गलतियों को बताया जाता है और बकाया टैक्स की मांग भी की जाती है। अगर आपने कोई गलती नहीं किया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। आप आयकर विभाग के नोटिस का सही जवाब दें। आयकर विभाग आपके जवाब से अगर संतुष्ट हुआ तो क्वेरी बंद करेगा। अगर नहीं हुआ तो आपको टैक्स जमा करना होगा। 

नोटिस मिलने पर ये जानकारी जांचे 

इनकम टैक्स विभाग से नोटिस में नाम, पैन नंबर और मूल्यांकन वर्ष जैसे सभी विवरणों की जांच करें। सुनिश्चित करें कि आयकर नोटिस आपको संबोधित है और यह आपकी कर फाइलिंग से संबंधित है। ई-फाइलिंग पोर्टल पर आयकर प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए नोटिस/आदेश/पत्र को प्रमाणित करें। आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और ‘त्वरित लिंक’ के अंतर्गत ‘आईटीडी द्वारा जारी किए गए नोटिस/आदेश को प्रमाणित करें’ पर क्लिक करें। इसके बाद ही नोटिस का जवाब दें। आजकल कई साइबर फ्रॉड आयकर नोटिस का इस्तेमाल कर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। 

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