देश में उभरते उद्यमियों को राहत पहुंचाने और स्टार्टअप्स ईकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आज स्टार्टअप्स को इनकम टैक्स से छूट देने की घोषणा की है। सरकार ने कुल निवेश के 10 करोड़ रुपए से अधिक न होने की स्थिति में टैक्स से छूट देने की आज मंजूरी दे दी।
सेबी ने स्टार्ट-अप कंपनियों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एंजल निवेश के नियमों में ढील दी है। निवेशक अब पांच साल तक पुरानी इकाइयों में पूंजी लगा सकेंगे।
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