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ई-रिक्शा के टायरों पर लगेगा 28% GST, पैडल न होने के कारण नहीं आएगा 5% की श्रेणी में
अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के आदेश के अनुसार ई-रिक्शा के टायरों पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तहत कर की सर्वाधिक 28 प्रतिशत की दर लागू होगी। प्राधिकरण की महाराष्ट्र पीठ ने टायर बनाने वाली कंपनी सिएट लिमिटेड की याचिका पर यह आदेश दिया।
बिज़नेस | May 13, 2018, 06:06 PM IST
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