आरबीआई ने आम जनता से कहा है कि कभी भी अपने अकाउंट लॉगिन डिटेल्स, व्यक्तिगत जानकारी, केवाईसी दस्तावेजों की फोटोकॉपी, कार्ड की जानकारी, पिन, पासवर्ड, ओटीपी आदि का किसी भी अनजान व्यक्ति या एजेंसी के साथ साझा न करें।
ग्राहकों की सहमति से बैंक केवाईसी (ग्राहक को जानो/Know Your Customer) सत्यापन के लिए आधार का उपयोग कर सकते हैं।
इंश्योरेंस रेगूलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा कि इंश्योरेंस सेक्टर में KYC के लिए आधार अनिवार्य नहीं है। यह दस्तावेज का बहुत ही सरल है।
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