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सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक से कहा, मकान खरीदारों को ब्याज भुगतान के लिए 10 करोड़ रुपए जमा करवाए
सुप्रीम कोर्ट ने रियल इस्टेट कंपनी सुपरटेक लिमिटेड को निर्देश दिया है कि वह उसकी रजिस्ट्री में 10 करोड़ रुपए और जमा करवाए ताकि उन मकान खरीदारों को ब्याज का भुगतान किया जा सके।
बिज़नेस | Feb 21, 2018, 12:23 PM IST
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