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अजमेर ब्लैकमेल-रेप कांड: POCSO कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी 6 आरोपियों को उम्रकैद और इतने लाख का लगा जुर्माना

 Reported By: Manish Bhattacharya Edited By: Akash Mishra
 Published : Aug 20, 2024 02:09 pm IST,  Updated : Aug 20, 2024 03:12 pm IST

अजमेर के बहुचर्चित ब्लैकमेल-रेप कांड मामले में पोक्सो न्यायालय संख्या 2 ने फैसला सुना दिया है। अदालत ने सभी 6 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

अजमेर ब्लैकमेल केस में POCSO कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को दिया दोषी करार- India TV Hindi
अजमेर ब्लैकमेल केस में POCSO कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को दिया दोषी करार

अजमेर के बहुचर्चित ब्लैकमेल-रेप कांड मामले में पोक्सो न्यायालय संख्या 2 ने आज अपना फैसला दे दिया है। कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, इकबाल भाटी, सलीम चिश्ती, सोहेल गनी और सैयद जमीर हुसैन को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और 30 लाख का जुर्माना लगाया है। बता दें कि इन सभी आरोपियों ने 1992 में अश्लील फोटो से युवतियों को ब्लैकमेल कर रेप किया था। मामले में न्यायालय पूर्व में 9 आरोपियों के खिलाफ सजा सुना चुका है। 

अजमेर में 32 साल पहले हुए देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल के 6 दोषियों को जिला अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन पर 5-5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाते वक्त सभी 6 आरोपी कोर्ट में मौजूद थे। एक आरोपी इकबाल भाटी को एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली से अजमेर लाया गया था, बाकी आरोपी पहले से ही कोर्ट में मौजूद थे। इन सभी 6 आरोपियों पर 23 जून 2001 को चार्जशीट पेश हुई थी। इसी साल जुलाई में सुनवाई पूरी हुई थी।

एक आरोपी अभी भी फरार

बता दें कि इस केस में कुल आरोपियों की संख्या 18 थी, जिनमें से 9 को पहले पहले ही सजा हो चुकी है। इस कांड का एक आरोप अभी भी फरार चल रहा है, जिसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हो रखा है।

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