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कुम्हेर कांड: सिनेमाघर से शुरू लड़ाई 16 लोगों की हत्या पर रुकी, 31 साल बाद 9 दोषियों को उम्रकैद; 41 बरी

 Edited By: Malaika Imam @MalaikaImam1
 Published : Oct 01, 2023 08:58 am IST,  Updated : Oct 01, 2023 09:03 am IST

भरतपुर के कुम्हेर में जून 1992 में हत्याकांड हुआ था। इसमें दलित समुदाय के 16 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा 40 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस हत्याकांड में 31 साल बाद कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुनाया।

प्रतीकात्मक फोटो- India TV Hindi
प्रतीकात्मक फोटो Image Source : REPRESENTATIVE IMAGE

राजस्थान के भरतपुर जिले के कुम्हेर में 31 साल पहले जातीय हत्याकांड हुआ था। जून 1992 में हुए इस हत्याकांड में दलित समुदाय के 16 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जबकि 40 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस मामले की जांच पहले पुलिस ने की, फिर सीबीआई ने की थी। इस हत्याकांड में 31 साल बाद शनिवार को कोर्ट का फैसला आया। भरतपुर एससी-एसटी कोर्ट ने कुम्हेर कांड में अपना फैसला सुनाते हुए 9 लोगों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने इन 9 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि इस मामले में 41 लोगों को बरी कर दिया। 

6 जून 1992 को हुई थी दो समुदायों में झड़प

दरअसल, जाट और जाटव समाज के लोगों के बीच 6 जून 1992 को कुम्हेर इलाके में झड़प हुई थी। दोनों समुदायों के बीच झड़प इतना भयावह हो गया कि इसमें एक साथ 16 लोगों की हत्या कर दी गई। मारे गए और घायल सभी लोग जाटव समुदाय से थे। दोनों समुदायों के बीच 1 जून को सिनेमा हॉल में टिकट को लेकर झगड़ा हुआ था। इसके बाद एक गुट के लोगों ने 5 जून को पंचायत बुलाई और तय किया दूसरे गुट के लोगों को सबक सिखाएंगे। 6 जून को एकजुट हुए लोगों ने दूसरे गुट पर हमला कर दिया था, जिसमें एक साथ इतने लोगों की हत्या हो गई।

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83 लोगों के खिलाफ दाखिल हुई थी चार्जशीट

अधिवक्ता राजेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि सीबीआई ने अनुसूचित जाति के लोगों की हत्या के आरोप में जाट समुदाय के 83 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इनमें से 33 आरोपियों की पहले ही मौत हो चुकी थी, जबकि अदालत ने 9 लोगों को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं, बाकी 41 आरोपियों को बरी कर दिया गया। जिन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है उनमें लक्खो सिंह, प्रेम सिंह, मान सिंह, राजवीर सिंह, प्रीतम सिंह, पारस जैन, चेतन सिंह, चेतन, शिव सिंह और गोपाल सिंह शामिल हैं। बता दें कि कुम्हेर हत्याकांड में 283 लोगों के बयान कोर्ट में हुए। 83 लोगों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट के मुताबिक सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया।

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