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लिव-इन में रह रही प्रेमिका ने प्रेमी सहित 6 को खिलाया जहर, तांत्रिक के कहने पर किया ये काम; दोनों को उम्रकैद की सजा

 Edited By: Amar Deep
 Published : May 20, 2025 07:09 am IST,  Updated : May 20, 2025 08:15 am IST

चुरू में लिव-इन में रह रही प्रेमिका ने प्रेमी सहित 6 लोगों को जहर खिला दिया था। उसने एक तांत्रिक के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। वहीं अब इस मामले में कोर्ट ने प्रेमिका और तांत्रिक उम्रकैद की सजा सुनाई है।

तांत्रिक के साथ मिलकर 6 लोगों को खिलाया जहर।- India TV Hindi
तांत्रिक के साथ मिलकर 6 लोगों को खिलाया जहर। Image Source : INDIA TV

चूरू: राजस्थान के चूरू जिले में साल 2022 में घटित एक सनसनीखेज हत्याकांड का फैसला सोमवार को जिला एवं सेशन न्यायालय ने सुनाया। यह मामला एक महिला द्वारा अपने लिव-इन पार्टनर और उसके सहयोगियों को तांत्रिक के साथ मिलकर जहरीला खाना खिलाने से जुड़ा है। कोर्ट ने मामले में दोषी पाए जाने पर महिला सुमन और तांत्रिक ओंकारलाल को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया है।

क्या है पूरा मामला

दरअसल, पूरा मामला 10 नवंबर 2022 की रात का है, जब चूरू के बिसाऊ रोड निवासी मनोज बेनीवाल, उसके कार्मिक बाबूलाल गुर्जर सहित छह लोगों को जहरीला खाना खिलाया गया। इस भोजन में जहरीली गोलियां और पाउडर मिलाया गया था, जो तांत्रिक ओंकारलाल ने महिला सुमन को दिया था। खाना खाने के बाद बाबूलाल की मौत हो गई थी, जबकि मनोज बेनीवाल सहित अन्य पांच लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। मनोज को जयपुर के एक अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखना पड़ा था।

प्रॉपर्टी हड़पने की थी साजिश

जांच में सामने आया कि शादीशुदा महिला सुमन चूरू की पूनियां कॉलोनी निवासी मनोज बेनीवाल के साथ लिव-इन रिलेशन में रह रही थी। मनोज शादी, पार्टियों में ऊंटगाड़ी, घोड़ी व डीजे आदि किराए पर देने का काम करता था। सुमन की ओंकारलाल नामक तांत्रिक से नजदीकियां बढ़ गई थीं। ओंकारलाल से मनोज द्वारा उधार दिए गए पैसों की मांग की जा रही थी, जिससे वह परेशान था। सुमन, मनोज की संपत्ति पर कब्जा करना चाहती थी और उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसने तांत्रिक ओंकारलाल के साथ मिलकर साजिश रची। दोनों ने मिलकर जहरीला खाना खिलाकर मनोज को खत्म करने की योजना बनाई।

मामले की रिपोर्ट और कानूनी कार्रवाई

घटना के बाद मनोज की पत्नी चांदरतन ने सदर थाना में हत्या का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने गहन जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। लोक अभियोजक रोशन सिंह राठौड़ ने बताया कि गवाहों के बयान, दस्तावेजी साक्ष्य व फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने सुमन और ओंकारलाल को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई। (इनपुट- अमित शर्मा)

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