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TRAI का सख्त फैसला, अब केवल इस नंबर से आएंगे बैंकिंग वाले कॉल, फर्जी कॉल्स से मिलेगी राहत

 Written By: Harshit Harsh @HarshitKHarsh
 Published : Jun 17, 2024 12:10 pm IST,  Updated : Jun 17, 2024 12:10 pm IST

TRAI और दूरसंचार विभाग ने बैंकिंग वाले फर्जी कॉल्स पर लगाम लगाने के लिए नई नंबर सीरीज जारी कर दी है। अब यूजर को केवल इसी नंबर से बैंकिंग या इंश्योरेंस आदि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आदि के कॉल आएंगे। इस नई सीरीज के अलावा, जितने भी कॉल आएंगे वो फर्जी होंगे।

TRAI Marketing Calls- India TV Hindi
TRAI Marketing Calls Image Source : FILE

दूरसंचार विभाग ने ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए तैयारी कर ली है। TRAI यानी दूरसंचार नियामक ने रेगुलेटेड एंटिटी जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस आदि के लिए नई नंबर सीरीज पर मुहर लगा दी है। यूजर्स को अब बैंकिंग या इंश्योरेंस वाले कॉल्स 160 से शुरू होने वाले नंबर से आएंगे। दूरसंचार विभाग का यह कदम लोगों को फर्जी नंबर से आने वाले फ्रॉड कॉल से बचाएगा। पिछले दिनों दूरसंचार विभाग ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और संस्थानों के लिए नई नंबर सीरीज की घोषणा की थी, जिसे अब TRAI से मंजूरी मिल गई है।

DoT (दूरसंचार विभाग) ने बताया कि 10 अंकों वाली यह नई नंबर सीरीज इस तरह से तैयार की गई है कि टेलीकॉम यूजर्स को कॉल करने वाली एजेंसी के साथ-साथ टेलीकॉम ऑपरेटर और कॉल करने वाली जगह का पता लग जाएगा। यह वित्तीय फ्रॉड को रोकने के लिए बेहद जरूरी है।

DoT ने अपने आदेश में बताया कि Telecom Commercial Communication Customer Preference Regulations (TCCCPR, 2018) के तहत विशेष रूप से सर्विस और लेन-देन संबंधी फोन कॉल के लिए एक अलग नंबर वाली सीरीज, जो 160 से शुरू होती है, उसे आवंटित करने का फैसला लिया गया है।

सही कॉल की पहचान होगी आसान

यह नई नंबर सीरीज सरकार और वित्तीय नियामकों के लिए 1600ABCXXX के तौर पर जारी की जाएगी, जिसमें AB टेलीकॉम सर्किल का कोड होगा। उदाहरण के तौर पर दिल्ली के लिए 11, मुंबई के लिए 22, कोलकाता के लिए 33 और चेन्नई के लिए 44 होगा। वहीं, C की जगह पर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर का कोड और XXX की जगह पर 000 से लेकर 999 के बीच का अंक होगा।

वहीं, RBI, SEBI, EPFO, PFRDA, IRDA आदि सरकारी संस्थानों से विनियमित होने वाली वित्तीय संस्थाओं के लिए 10 अंक का नया नंबर 1601ABCXXX के तौर पर जारी किया जाएगा। DoT किसी भी वित्तीय संस्थान को यह नंबर आवंटित करने से पहले हरेक इकाई को पूरी तरह से वेरिफाई करेगा। इसके अलावा यह नंबर लेने के लिए संस्थानों के संबंधित इकाई से एक शपथ-पत्र लेना होगा कि वह इस सीरीज के तहत आवंटित नंबर का इस्तेमाल सर्विस और लेनदेन की कॉल के लिए ही करेंगे।

 

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