Traffic Rule : नियम बहुत सख्त है, आपके पास लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन के कागजात और बीमा क्यों न हो, लेकिन फिर भी 10000 रुपये का भारी जुर्माना ठुक सकता है।
पुलिस के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि हेलमेट के उपयोग के लिए अवेयरनेस अभियान के साथ वाहन एक्ट में एक्शन भी लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एक लाख से ज्यादा टू व्हीलर पर बिना हेलमेट के चलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
Driving License: भारतीय कानून के मुताबिक बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का मोटर वाहन नहीं चला सकता है। अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ MV-Act के तहत कार्रवाई की जा सकती है। जिसमें आपके वाहन की जब्ती के साथ-साथ आपके ऊपर भारी भरकम रुपयों का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
E Challan: जब सबकुछ ऑनलाइन हो रहा है तो के इस दौर में अब ट्रैफिक पुलिस भी हाईटेक हो रही है। जगह जगह लगे कैमरों में आपकी गाड़ी कार हर मूवमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है। आप कहां से कब गुजरे, आप अगर 2 पहिया वाहन पर हैं तो आपने हेलमेट पहना है या नहीं। अगर आप चार पहिया वाहन पर हैं तो आपने सीट बेल्ट लगाई है या नहीं।
मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ, पटना, पुणे, भुवनेश्वर और जयपुर को मिलाकर यहाँ के लोग प्रतिदिन लाखों के चालान भरते रहते हैं। एक अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पुणे में 130 करोड़ रुपए की चालान की राशि भुगतान बाकी है।
आपको बता दें कि हेलमेट पहनने पर भी आपका चलान हो सकता है, कानून में हेलमेंट पहनने के लिए भी तय नियम लागू किए गए हैं।
Traffic Police: कार (Car) चलाते वक्त हम ये भूल जाते हैं कि यातायात के नियमों (Traffic Rule) का ख्याल रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी होती है। अगर हम नियमों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो Traffic Police के द्वारा हमारा चालान (Challan) काटा जा सकता है।
ट्रैफिक नियम इतने कड़े हैं कि यदि आप बीआईएस मार्क के बिना हेलमेट पहनते हैं या फिर सेफ्टी हार्नेस नहीं लगाते हैं, तो सिर पर हेलमेट होने पर भी चालान कटता है।
यदि आप हेलमेट पहने भी हैं तब भी इन नियमों को न मानने पर आपको भारी भरकम चालान भरना पड़ सकता है।
यातायात नियमों को लेकर लोगों को अब खुद ट्रैफिक पुलिस ने चेतावनी दे दी है। अगर आप वाहन चलाते हुए यातायात नियमों को तोड़ते है तो अगली बार यह गलती बिल्कुल ना करें।
मंत्रालय ने 5000 रुपए के चालान काटने को लेकर बड़ी चेतावनी जारी की है। मोटरसाइकिल और कार चलाने वालों के अलावा सभी तरह के वाहनों के लिए यह जानकारी जारी की गई है।
बता दें कि कोरोना संकट के चलते सरकार ने उन लोगों के लिए डीएल और आरसी समेत गाड़ी से जुड़े तमाम दस्तावेजों की वैधता बढ़ाई थी जिनके दस्तावेज की वैलिडिटी 1 फरवरी 2020 से 30 सितंबर 2021 के बीच खत्म हो रही थी।
नोटिफिकेशन के अनुसार जिन रास्तों की मॉनीटरिंग की जा रही है उस सड़क पर लोगों को सचेत रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस को वॉर्निंग बोर्ड और साइनेज भी लगाने होंगे।
ट्रैफिक चालान को लेकर बड़ी खबर है। अगर आप भी वाहन चलाते है तो सावधान हो जाएं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने चालान के संबंध में बड़ी जानकारी दी है।
गाजियाबाद में कुछ युवकों को कार से स्टंटबाजी भारी पड़ गई। युवकों के पास तीन कार थीं और बारिश में तीनों कार की खिड़कियों से बाहर निकलकर युवक स्टंट कर रहे थे। ट्रैफिक पुलिस ने तीनों कारों का कुल 62000 रुपये का चालान काटा है।
ट्रैफिक चालान से बचने का तरीके आज हम आपको बताने जा रहे है। चालान इसलिए काटा जाता है ताकि हम सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें।
सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने कार मोटरसाइकिल चलाने वालों का 15000 का चालान काटने और 2 साल जेल भुगतने की चेतावनी दी है। दरअसल लॉकडाउन में डील देने के बाद लोग सड़कों पर अपना वाहन लेकर निकल रहे है।
उत्तर प्रदेश के बरेली में खुद को दरोगा बताकर वसूली करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने गति सीमा से अधिक रफ्तार पर गाड़ी चलाने के लिए एक सप्ताह में 48,000 से अधिक चालान जारी किए हैं।
दिल्ली यातायात पुलिस ने गति सीमा से अधिक पर रफ्तार पर गाड़ी चलाने के लिए एक सप्ताह में 48,000 से अधिक चालान जारी किए हैं।
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