राहुल को सजा का ऐलान होते ही नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारे कांग्रेस से मतभेद हैं लेकिन राहुल को फंसाना ठीक नहीं है।
PM Modi Surname Defamation Case में Surat Session Court ने Rahul Gandhi को दोषी करार देते हुए उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड भी कर दिया है, ताकि वह ऊपरी अदालत में इसके खिलाफ अर्जी दे सके. देखिए इस रिपोर्ट में.
गुजरात के सूरत में अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनकी कथित मोदी उपनाम टिप्पणी पर उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराया। कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी, फिलहाल कोर्ट नें राहुल को जमानत दे दी है .
वो कौनसा बयान है जिसकी वजह से राहुल गांधी इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए। हम आपको राहुल के उस बयान के बारे में बताएंगे।
Rahul Gandhi Guilty in defamation case : सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को मानहानि केस में दोषी करार दिया है. 'मोदी सरनेम' पर राहुल गांधी ने विवादित बयान दिया था.
इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मोदी सरनेम वाले केस में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को सूरत की कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है.. कोर्ट ने राहुल गांधी को धारा 504 के तहत दोषी करार दिया है..।
कांग्रेस सांसद Rahul Gandhi सूरत जिला अदालत पहुंच गए हैं। उनकी कथित 'मोदी सरनेम' टिप्पणी को लेकर अदालत उनके खिलाफ एक आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया है।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सूरत जिला अदालत पहुंच गए हैं। उनकी कथित 'मोदी सरनेम' टिप्पणी को लेकर अदालत उनके खिलाफ एक आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया है।
IAS अधिकारी रोहिणी सिंधुरी ने अपने वकील के जरिए IPS अधिकारी डी रूपा मोदगिल के खिलाफ मानहानि का नोटिस भेजा है। नोटिस में सोशल मीडिया व मीडिया के सामने माफी मांगने और एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने की बात कही गई है।
आम आदमी पार्टी ने कहा कि MCD चुनाव में करारी हार दिखाई देने के बाद भाजपा ने एमसीडी में अपने भ्रष्टाचार और कुशासन से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए गंदी राजनीति का सहारा लिया है।
Delhi Liquor Scam: बीजेपी के दोनों नेताओं ने मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को कथित रूप से करोड़ों रुपये के दिल्ली शराब घोटाले से जोड़ते हुए उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था।
Delhi News: राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 'आप' के पूर्व नेता योगेंद्र यादव को वकील सुरेंद्र शर्मा द्वारा दायर एक मानहानि मामले में बरी कर दिया।
बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत कहा जावेद अख्तर ने उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर किया था, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान थी।
जावेद अख्तर से जुड़े मानहानि मामले में मुंबई की अदालत में कंगना रनौत पेश हुईं। बता दें जावेद अख्तर ने नवंबर 2020 में कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
Manish Sisodia: गौरतलब है कि पिछले महीने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आप नेता और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने आरोप लगाया था कि असम सरकार ने 2020 में कोविड -19 महामारी के दौरान बाजार दरों से भी महंगी पीपीई किट कह्रिदने के लिए हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी की कंपनी और उनके बेटे के एक बिजनेस पार्टनर के साथ डील की थी।
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शनिवार असम के मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसके बाद अब हिमंत बिस्वा सरमा ने तीखा पलटवार किया है। हिमंत सरमा ने ट्वीट कर कहा कि वो मनीष सिसोदिया पर आपराधिक मानहानि का केस करेंगे।
देवगौड़ा के बयान को अपमानजनक बताते हुए कंपनी ने उनके खिलाफ मानहानि का केस कर दिया था। अब अदालत ने देवगौड़ा को निर्देश दिया है कि वो कंपनी को हर्जाने के रूप में दो करोड़ रुपये का भुगतान करें।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि के एक मामले में हैदराबाद की एक अदालत ने उसके समक्ष उपस्थित नहीं होने को लेकर सोमवार को गैर जमानती वारंट जारी किया। यह मामला उनके खिलाफ 2017 में दायर किया गया था।
शिकायत में कहा गया है कि रनौत ने अख्तर पर बेबुनियाद आरोप लगाए, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ है।
अभियान टीम ने समाचार चैनल पर यह गलत बयान देने का आरोप लगाया है कि अभियान टीम ने संभावित खतरों का आकलन किया और 2020 में एक बार फिर रूस की मदद से लाभ लेने की कोशिश कर रही है तथा उनसे इस विकल्प को भी खुला रखने का फैसला किया है।
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