अगले साल से स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस के इच्छुक लोग हफ्ते के सातों दिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार ड्राइविंग टेस्ट दे सकेगें। ये सुविधा दिल्ली के सबसे व्यस्त 5 आरटीओ ऑफिस में शुरू की जायेगी।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर डीएल, आरसी, परमिट आदि वाहनों के दस्तावेजों की वैधता को 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दिया है।
अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको आरटीओ में जाकर ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग टेस्ट और ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बड़ी जानकारी साझा की है। मंत्रालय सड़क सुरक्षा को लेकर प्रतिबधता के साथ काम कर रहा है।
दिल्ली में वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) और लाइसेंस से संबंधित गतिविधियों के लिए फेसलेस सेवाएं शुरू की जा रही हैं।
आपके पास भी अगर कोई वाहन है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार आपके लिए बड़ी राहत लेकर आई है। सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस (DL), पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) और परमिट को लेकर आज बड़ी जानकारी साझा की है।
मंत्री ने बताया कि उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार, ड्राइविंग स्किल टेस्ट आयोजित करने का उद्देश्य योग्य/प्रतिभाशाली ड्राइवरों को तैयार करना है।
ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर्स और वाहन मालिकों को लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूवल और ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदलवाने जैसी 16 प्रकार की ऑनलाइन और कॉन्टैक्टलेस सर्विस हासिल करने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन की आवश्यकता होगी।
अगर आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पाने को लेकर परेशान हैं और आपको इससे संबंधित जानकारी नहीं मिल रही है, तो यह रिपोर्ट आपके लिए है।
पोर्टल पर उपलब्ध 16 प्रकार की ऑनलाइन और कॉन्टैक्टलेस सर्विस के लिए आधार प्रमाणीकरण करवाने की आवश्यकता होगी।
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब आसान होने वाला है। अगर आपको यह पता लगे कि आप अब बिना ड्राइविंग टेस्ट दिए अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते है तो आपको शायद यकीन नही होगा लेकिन यह सच में होने वाला है।
भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस एडवाइजरी को लागू करने का अनुरोध किया गया है ताकि नागरिकों, ट्रांसपोर्टरों और विभिन्न अन्य संगठनों जो कोरोना वायरस महामारी के दौरान इस कठिन समय में काम करने के दौरान उन्हें परेशान नहीं किया जा सके या कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।
संशोधित मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम के अनुसार, वैध लाइसेंस के बिना ड्राइविंग करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगता है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आधार को लेकर कुछ नए नियम बनाए हैं, जिन्हें लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस यानी डीएल और वाहनों का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी को रिन्यू कराया आसान हो जाएगा।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि अकेले कार या साइकिल चलाते समय मास्क पहनने के संबंध में कोई दिशानिर्देश मंत्रालय ने जारी नहीं किया है।
सरकार ने फॉर्म 1 और 1A में संशोधन का नोटिफिकेशन जारी किया
1 अक्टूबर 2019 से देशभर में कई नए नियम लागू हो जाएंगे, जिसका आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। बैंकिंग, ट्रांसपोर्टिंग, जीएसटी रेट, कॉर्पोरेट टैक्स, प्लास्टिक के प्रयोग समेत कई चीजें बदल जाएंगी।
वाहन चालक ध्यान दें! नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू होने के बाद अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस यानी डीएल और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी भी बदल जाएगा। दरअसल, 1 अक्टूबर, 2019 से डीएल और आरसी को लेकर बदलाव होने जा रहा है।
वाहन चालकों के लिए 1 अक्टूबर से बहुत कुछ बदलने जा रहा है। वाहन चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस (DL) के साथ गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी (RC) रखना भी जरूरी है, लेकिन अब पूरे देश में डीएल और आरसी का रूप-रंग बदलने जा रहा है। डीएल और आरसी का रंग, लुक, डिजाइन और सिक्यॉरिटी फीचर्स सब सेम होंगे।
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