US Iran: अमेरिका ने हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों पर कार्रवाई करने के चलते ईरान को संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष महिला अधिकार निकाय से बाहर करने की मांग की है। अमेरिका का कहना है कि वह इसके लिए कोशिश करेगा।
अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने ईरान को 'कमिशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन' से हटाने के लिए अन्य देशों के साथ काम करने के अमेरिका के इरादे को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, ''महिलाओं के अधिकारों का हनन करने वाले किसी भी देश की किसी भी अंतरराष्ट्रीय या संयुक्त राष्ट्र के निकाय में कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए।''
मौलाना ने हिजाब को लेकर सरकार पर हमला बोला और रामायण के उस प्रसंग का जिक्र किया जिसमें लक्ष्मण अपनी भाभी को नहीं पहचान पाते हैं।
Iran Protests: ईरान में हिजाब का विरोध करने वाले एक हजार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मुकदमे शुरू हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों की शुरुआत कुर्द महिला महासा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद हुई थी।
Iran Hijab Controversy: ईरान में हिजाब प्रदर्शन को लेकर धर्माचार पुलिस की हिरासत में 22 वर्षीय युवती महसा अमीनी की मौत के बाद शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला अब दुनिया भर में रफ्तरा पकड़ रहा है।
Iran Athlete Missing Elnaz Rekabi: ईरान की लापता बताई जा रहीं एथलीट एल्नाज रेकाबी स्वदेश वापस लौट आई हैं। उन्होंने एक प्रतियोगिता में हिजाब नहीं पहना था। कहा जा रहा था कि इसके बाद वह लापता हो गईं।
Iran Prison Fire: ऐसा माना जा रहा था कि जेल में आग साजिश के तहत लगाई गई है। क्योंकि देश में हिजाब के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।
Hijab Controversy: देश में हिजाब को लेकर विवाद थम नहीं रहा है। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। लेकिन अब बिहार के मुजफ्फरपुर में भी एक छात्रा ने हिजाब को लेकर अपने शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
Iran Protests: ईरान की महिलाएं लंबे वक्त से बदलाव के लिए आवाज बुलंद करती रही हैं। ये महिलाएं वर्तमान में कुर्द महिला महासा अमीनी की मौत के बाद से हिजाब के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं।
Hijab Controversy @ Iran:ईरान में हाल के हफ्तों में हुआ ‘महिला, जीवन,स्वतंत्रता’ आंदोलन नया नहीं है। ईरान की युवतियां उस समय से हिजाब से आजादी मांग रही हैं, जब से इस्लामी गणराज्य ईरान की स्थापना हुई है। मगर आज तक उनकी इस मांग को पूरा नहीं किया गया है।
जस्टिस हेमंत गुप्ता ने 140 पन्नों के अपने फैसले में 11 सवाल तैयार किए थे और इन पर दोनों पक्षों की दलीलों का विस्तृत विश्लेषण किया था।
Hijab Controversy: हिजाब के मसले पर सुप्रीम कोर्ट किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया है। सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों ने अलग-अलग फैसले दिए हैं। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने HC के फैसले को बरकरार रखा है और बैन के खिलाफ अर्जी खारिज की है। अब बड़ी बेंच में मामले की सुनवाई होगी।
Hijab Controversy: हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया है। इस मामले में दो जजों के बयान अलग-अलग सामने आए हैं। वही देश में इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। हर तरफ इसकी चर्चा की जा रही है। आपको बता दें कि कई देशों में हिजाब पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है।
कर्नाटक सरकार में मंत्री वी. सुनील कुमार ने कहा, "कोई भी छात्रा हिजाब पहनकर कक्षाओं में नहीं जा सकती। कांग्रेस और प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) को समझना चाहिए कि वे समाज के खिलाफ नहीं जा सकते।"
Hijab Ban: असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को लेकर कहा कि यह सही नहीं है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में लड़कियां हिजाब इसलिए पहन रही हैं क्योंकि कुरान में इसका जिक्र है और इसका हुक्म हमें अल्लाह ने दिया है।
Haryana News: हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने हिजाब विवाद को लेकर बयान दिया है। उन्होंने ट्वीट कर पुरुषों को अपना मन मजबूत रखने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं को सिर से लेकर पांव तक ढक दिया गया, जबकि मन मजूबत पुरुष को करना था। ये नाइंसाफी है।
Hijab Ban : हिजाब बैन पर सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की राय अलग-अलग होने के बाद अब इसकी सुनवाई बड़ी बेंच करेगी। उधर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर्रहमान बर्क ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिजाब नहीं पहनने से आवारगी बढ़ती है। हिजाब नहीं पहनने से समाज को भी नुकसान होता है।
Hijab Ban: हिजाब बैन मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।दो जजों ने इस मामले पर अपनना निर्णय सुनाया है। इस मामले पर दोनों ने अपनी अलग अलग राय रखी। इस पर कर्नाटक के शिक्षामंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है, पर हमें बेहतर फैसले की आस थी।
Hijab Ban: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हिजाब विवाद मामले में फैसला दे दिया है। दोनों जजों ने अलग-अलग फैसला सुनाया है। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। वहीं, जस्टिस धूलिया ने हाईकोर्ट के बैन जारी रखने के आदेश को रद्द कर दिया है। इस मामले की सुनवाई बड़ी बेंच करेगी।
Karnataka Hijab Case: कर्नाटक हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाने वाली है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 10 दिन तक सुनवाई हुई है। दोनों पक्षों की तरफ से कई तरह की दलीलें दी गईं। अब सुप्रीम कोर्ट इन्हीं दलीलों और तर्कों के आधार पर अपना फैसला सुनाएगी।
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