सुप्रीम कोर्ट ने मैसेजिंग एप WhatsApp, वाइबर, टेलीग्राम, हाइक और सिग्नल जैसे एप्स पर बैन लगाने से इंकार कर दिया है। यादव ने देश की सुरक्षा को खतरा बताया है।
सुप्रीम कोर्ट ने तीन फर्मों पर अदालत का समय बर्बाद करने के लिए 25-25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये कंपनियां हैं जीजीएल, एमजीजी और रूइया।
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