सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि करदाताओं को हर महीने केवल एक ही बार GST रिटर्न फाइल करने की जरूरत है, जैसा कि वे इन दिनों कर रहे हैं।
आयकर विभाग अधिकार क्षेत्र मुक्त आकलन की एक नई प्रणाली पर काम कर रहा है जिसमें किसी करदाता का आकलन देश के किसी भी हिस्से में बैठा कर अधिकारी कर सकेगा।
आयकर कानून के तहत टैक्स रिटर्न के असेसमेंट में पैन नंबर की जानकारी मैच नहीं होती, या फिर टैक्स पेयर गलत जानकारी देने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
देश में लगातार अमीरों की संख्या बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2016-17 में 200 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति रखने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 283 हो गई है।
GSTN ने उद्योग जगत को आश्वस्त किया कि उनके सभी आंकड़े और जानकारी नेटवर्क में कूट भाषा में सुरक्षित होगी और केवल करदाता और आकलन अधिकारी ही इसे देख सकेंगे।
करदाता और टैक्स अधिकारियों के बीच आयकर विभाग से संबंधित प्रक्रियाएं अब ऑनलाइन ही होंगी। सीबीडीटी ने कहा कि यह नई व्यवस्था नए वित्त वर्ष से लागू हो रही है।
50 लाख रुपए तक सालाना आय वाले नौकरीपेशा लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने में अब परेशानी नहीं होगी। सरकार सिर्फ 1 पेज का इनकम टैक्स रिटर्न ला रही है।
सरकार ने 21.54 लाख टैक्सपेयर्स के ऊपर बकाया टैक्स को खत्म करने का फैसला किया है। इन लोगों पर 100 रुपए या इससे कम का टैक्स बकाया है।
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने एयर इंडिया की आंशिक रूप से 2,300 करोड़ रुपए से अधिक के बकाए को इक्विटी में बदलने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।
केंद्र और राज्यों ने किसानों को जीएसटी व्यवस्था के तहत रजिस्ट्रेशन से छूट देने का फैसला किया है। 20 लाख रुपए सालाना तक कारोबार करने वालों को भी छूट है।
CBDT ने कहा है कि किसी बैंक खाते का दुरपयोग मनी लांड्रिंग, कर चोरी या मुखौटा कंपनी के परिचालन के लिए किया गया है तो उनके साथ रियायत नहीं बरती जाएगी।
CBDT ने IT विभाग से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि ऑपरेशन क्लीन मनी के तहत टैक्सपेयर्स को कोई धमकी, चेतावनी या कारण बताओ नोटिस न दिया जाए।
नोटबंदी के बाद करीब 18 लाख लोगों ने 4.17 लाख करोड़ रुपए की संदिग्ध राशि बैंक खातों में जमा कराई है। सीबीडीटी के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने आज यह जानकारी दी।
इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स से नोटबंदी के बाद अपने खातों में जमा की गई राशि का ई-सत्यापन करने को कहा है। अंतर पाए जाने पर होगी पूछताछ।
तय समय के बाद अगर कोई इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करता है तो लेट फीस के तौर पर 5,000 रुपए भरने होंगे। 31 दिसंबर के बाद यह लेट फीस 10,000 रुपए होगी।
18 लाख संदिग्ध जमाकर्ताओं की पहचान करने के बाद बैंक खातों में जमा हुई बड़ी धनराशि का पता लगाने के लिए केंद्र सरकार अब डाटा एनालिटिक्स का उपयोग करेगी।
एक अज्ञात टैक्सपेयर पर आकलन वर्ष 2014-15 में 21,870 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स बकाया, सभी देशवासियों द्वारा दिए जाने वाले कुल इनकम टैक्स का यह 11% बनता है।
नोटबंदी पर FM जेटली ने वाइब्रेंट गुजरात में कहा कि प्रारंभिक प्रभावों के बाद इससे GDP अधिक स्वच्छ और ज्यादा बड़ी होगी। कागजी नोट अपने प्रति लोभ जगाती है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि नोटबंदी का अर्थव्यवस्था पर इसका तात्कालिक असर होगा साथ ही इससे ब्याज दर घटाने में भी मदद मिलेगी।
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को डायरेक्ट टैक्स विवाद समाधान योजना की समयसीमा एक माह और बढ़ाने की घोषणा की है। अब 31 जनवरी 2017 तक योजना खुली रहेगी।
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