Saturday, May 11, 2024
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अतीक को भारत रत्न की मांग, कब्र पर लगाया तिरंगा और 'अमर रहे' के नारे... कांग्रेस नेता राजकुमार गिरफ्तार

प्रयागराज में नगर निगम के वार्ड नंबर 43 साउथ मलाका से कांग्रेस के राजकुमार उर्फ रज्जू भैया पार्षद उम्मीदवार हैं। राजकुमार ने कल अतीक और अशरफ की कब्र पर जाकर तिरंगा लगाया था बल्कि 'अतीक अहमद अमर रहे' के नारे भी लगाए थे।

Reported By : Vishal Pratap Singh Edited By : Swayam Prakash Published on: April 20, 2023 12:02 IST
कांग्रेस के राजकुमार उर्फ रज्जू भैया ने अतीक की कब्र पर लगाया तिरंगा- India TV Hindi
Image Source : VIDEO GRAB कांग्रेस के राजकुमार उर्फ रज्जू भैया ने अतीक की कब्र पर लगाया तिरंगा

प्रयागराज: माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की कब्र पर तिरंगा लगाकर 'अमर रहे' के नारे लगाने वाले कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है। कांग्रेस नेता के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 बी और प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल आनर्स एक्ट 1971 की धारा 2 के तहत केस दर्ज किया गया है। बता दें कि 100 से ज्यादा संगीन अपराधिक मामलों में नामजद और पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके माफिया भाई अशरफ की बीते हफ्ते प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 

कब्र पर तिरंगा और नारे लगाने पर कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी गिरफ्तार

खबर है कि इस मामले में प्रयागराज के धूमनगंज थाने में कांग्रेस नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। राजरूपपुर चौकी के प्रभारी विवेक कुमार सिंह ने केस दर्ज कराया है। जिसके बाद कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी राजकुमार सिंह उर्फ रज्जू भैया को गिरफ्तार भी किया गया है। प्रयागराज में नगर निगम के वार्ड नंबर 43 साउथ मलाका से कांग्रेस के राजकुमार उर्फ रज्जू भैया पार्षद उम्मीदवार हैं। राजकुमार ने कल अतीक और अशरफ की कब्र पर जाकर तिरंगा लगाया था बल्कि 'अतीक अहमद अमर रहे' के नारे भी लगाए थे।

अतीक को भारत रत्न देने की मांग भी की
इतना ही नहीं कांग्रेस नेता ने अतीक और अशरफ को शहीद बताकर उनसे हमदर्दी भी जताई थी। अतीक अहमद को भारत रत्न दिए जाने की भी मांग की थी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने यह बयान लेने वाले यूट्यूबर के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में तहरीर दी है। कांग्रेस का कहना है कि पार्षद प्रत्याशी राजकुमार को बरगला कर यह बयानबाजी कराई गई थी। गिरफ्तार किए गए कांग्रेस नेता को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। अगर उन्हें जमानत नहीं मिली तो जेल भेजा जाएगा। हालांकि दोनों ही धाराओं में 3 साल तक की ही सजा का प्रावधान है, इसलिए आवेदन करने पर कोर्ट से जमानत मिल सकती है।

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