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दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती फरार घोषित, गैर जमानती वारंट भी जारी, जानिए क्या है पूरा मामला?

 Published : Nov 07, 2025 04:26 pm IST,  Updated : Nov 07, 2025 04:32 pm IST

दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती सुनवाई के दौरान कोर्ट नहीं पहुंचे। इसके चलते कोर्ट ने उन्हें फरार घोषित कर दिया है। इस मामले में अभी सोमनाथ भारती का बयान सामने नहीं आया है।

दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती- India TV Hindi
दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती Image Source : PTI

दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती पर साल 2021 में रायबरेली पुलिस के साथ अभद्रता का आरोप है। इस मामले पर भारती के ऊपर एक केस भी दर्ज किया गया था। इस मुकदमे की सुनवाई रायबरेली की एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रही है। रायबरेली के एमपी/एमएलए कोर्ट में सोमनाथ भारती के हाजिर नहीं होने पर यहां की अदालत ने उन्हें फरार घोषित कर दिया है।

गैर जमानती वारंट के साथ नोटिस जारी

विशेष लोक अभियोजक संदीप कुमार सिंह ने शुक्रवार को बताया कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/एमपी- एमएलए अदालत डाक्टर विवेक कुमार ने दिल्ली के पूर्व विधि एवं कानून मंत्री सोमनाथ भारती को गुरुवार को फरार घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि न्यायाधीश ने गैर जमानती वारंट के साथ अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत नोटिस (फरारी की उद्घोषणा) जारी की है। मामले की अगली सुनवाई आगामी 13 नवंबर को नियत की गई है।

सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में पुलिस के साथ अभद्रता

संदीप कुमार सिंह ने कहा कि साल 2021 में शहर के सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में पुलिस के साथ अभद्रता करने के मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व विधि एवं कानून मंत्री सोमनाथ भारती के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ था। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भारती ने जमानत करायी थी, इसके बाद से यह मामला एमपी-एमएलए अदालत में चल रहा है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने का किया था अनुरोध

उन्होंने कहा कि मामले में अभियुक्त सोमनाथ भारती पर आरोप तय होने हैं लेकिन कई बार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिए जाने के बावजूद वह अदालत में हाजिर नहीं हो रहे हैं। सुनवाई के दौरान भारती के अधिवक्ता ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए सुनवाई करने का अनुरोध किया के लिए प्रार्थना दिया था।

अब 13 नवंबर को है इस मामले की सुनवाई

अभियुक्त द्वारा निरंतर न्यायालय की शर्तों और आदेशों तथा जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है। पूर्व की तिथि पर अभियुक्त के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया था लेकिन इसके बावजूद वह उपस्थिति नहीं हुए। सिंह ने कहा कि इस पर अदालत ने भारती को भगोड़ा घोषित कर दिया और मामले की सुनवाई की अगली तारीख 13 नवंबर की तय की है। (भाषा के इनपुट के साथ)

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