Monday, April 29, 2024
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नोएडा और ग्रेटर नोएडा वाले ध्यान दें! 22 जनवरी को बंद रहेंगी शराब की दुकानें, आर्मी कैंटीन में भी नहीं मिलेगी

गौतमबुद्ध नगर जिलाधिकारी ने एक आदेश जारी किया है कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में शराब, बियर और भांग समेत किसी भी तरह की नशीले पदार्थों की बिक्री बंद रहेगी।

Swayam Prakash Edited By: Swayam Prakash @swayamniranjan_
Published on: January 15, 2024 17:10 IST
wine shop- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO 22 जनवरी को बंद रहेंगी शराब की दुकानें

अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण-प्रतिष्ठा होनी है। ऐसे में गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सभी शराब की दुकानें 22 जनवरी को बंद रहेंगी। जिला प्रशासन का ये आदेश सैन्य और अर्धसैनिक कैंटीनों पर भी लागू होता है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक समारोह के मद्देनजर ये आदेश जारी किया गया है।

पूरे यूपी में नहीं मिलेगी शराब

बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के चलते 9 जनवरी को राज्य में सभी शराब की दुकानों को बंद करने का आह्वान किया था। सीएम योगी ने राम मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा को "राष्ट्रीय त्योहार" बताया था।

आर्मी कैंटीन में भी नहीं मिलेगी शराब

गौतमबुद्ध नगर के जिला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर शहर में स्थित सभी देशी शराब, विदेशी शराब, बीयर, भांग की खुदरा दुकानें, प्रीमियम खुदरा विक्रेता और मॉडल शॉप या बार, सैन्य और अर्धसैनिक कैंटीन, थोक लाइसेंसधारक और जिले में स्थित अन्य उत्पाद लाइसेंसधारक, हर तरह की शराब की दुकानें 22 जनवरी को बंद रहेंगी। डीएम ने रविवार को जारी एक बयान में कहा, "उक्त तिथि पर सभी नशीले पदार्थों (भांग सहित) की बिक्री पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी और लाइसेंसधारक बंद अवधि के लिए किसी मुआवजे या दावे के हकदार नहीं होंगे।" उन्होंने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उत्तराखंड में भी बंद रहेंगी शराब की दुकानें

इतना ही नहीं, यूपी के अलावा उत्तराखंड में भी अयोध्या के राम मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर 22 जनवरी को शराब की दुकानें और बार बंद रहेंगे। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। आबकारी आयुक्त हरि चंद्र सेमवाल ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किया था। आदेश में कहा गया है कि राज्य में शराब लाइसेंस धारकों को इस बंद का कोई मुआवजा नहीं मिलेगा और इसके साथ ही वह कोई दावा भी नहीं कर सकते। 

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