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UP: आनंदेश्वर शिव मंदिर के बाहर बड़ा हादसा, नशे में धुत कार चालक ने बुजुर्ग दंपति को कुचल कर मारा

 Edited By: Malaika Imam @MalaikaImam1
 Published : Sep 22, 2024 06:58 am IST,  Updated : Sep 22, 2024 07:09 am IST

उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से एक हादसे की खबर सामने आई है। यहां के आनंदेश्वर शिव मंदिर के बाहर एक कार ने बुजुर्ग दंपति को कुचल डाला, जिससे उनकी मौत हो गई।

प्रतीकात्मक फोटो- India TV Hindi
प्रतीकात्मक फोटो Image Source : REPRESENTATIVE IMAGE

उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर के आनंदेश्वर शिव मंदिर के बाहर बड़ा हादसा हो गया। एसयूवी कार ने एक बुजुर्ग दंपति को कुचल डाला, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना शनिवार सुबह की है। अपने बेटे के साथ दंपति सुबह की प्रार्थना में शामिल होने के लिए मंदिर जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। कार में तीन लोग सवार थे और चालक नशे में धुत था। 

पुलिस के अनुसार, तुरंत कार्रवाई करते हुए मंदिर और आस-पास के परिसरों में लगे कैमरों के सीसीटीवी फुटेज की जांच के आधार पर आरोपी एवं कथित कार चालक राजेश कुमार तिवारी (45) को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि चालक वाहन चलाते समय नशे में धुत था। हादसे में मृतकों की पहचान कानपुर के सजेती निवासी सीता राम (70) और उनकी पत्नी शांति देवी (65) के रूप में हुई है।

प्रार्थना में शामिल होने के लिए जा रहे थे

मृत दंपति के बेटे लाखन सिंह ने पुलिस को दी गई अपनी तहरीर में आरोप लगाया है कि वह अपने बुजुर्ग माता-पिता के साथ सुबह की प्रार्थना में शामिल होने के लिए आनंदेश्वर मंदिर गए थे। मंदिर तक पहुंचे ही थे कि एक एसयूवी कार ने उनके माता-पिता को कुचल कर मार दिया, जिसमें चालक सहित तीन लोग सवार थे। पुलिस उपायुक्त (मध्य) दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि बुजुर्ग दंपति मंदिर के बाहर सड़क पर थे, तभी एक कार ने उनको कुचल दिया। उन्होंने बताया कि घटना के बाद चालक मौके से भाग गया। 

कार चालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार

पुलिस उपायुक्त ने बताया कि पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी और वाहन का पता लगाया। फुटेज में दिखाया गया कि कार में तीन लोग सवार थे। डीसीपी ने चालक राजेश कुमार तिवारी को गिरफ्तार करने की पुष्टि की और कहा कि आरोपी को रविवार को अदालत में पेश किया जाएगा।

कार से शराब की बोतलें हुईं बरामद 

उन्होंने बताया कि वाहन को जब्त कर लिया गया है और पुलिस ने कार से शराब की बोतलें भी बरामद की हैं। पुलिस के अनुसार, मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या जो हत्या की श्रेणी में नहीं आती) और 352 (जानबूझकर अपमान) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। 

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