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ट्यूशन जा रही नाबालिग से बेटे ने की अश्लीलता, पॉक्सो के आरोपी पिता-दादा को 20-20 साल की सजा

 Published : Oct 15, 2025 08:49 am IST,  Updated : Oct 15, 2025 08:49 am IST

पिता दादा ने पीड़ित नाबालिग की मां से कहा था, ‘‘तुम्हारी बेटी मर क्यों नहीं जाती? अगर वह नहीं मरती तो हम उसे मार देंगे।’’ इससे आहत होकर लड़की ने एक सुसाइड नोट लिखा और जहर खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

प्रतीकात्मक तस्वीर- India TV Hindi
प्रतीकात्मक तस्वीर Image Source : FREEPIK

झांसी जिले की एक विशेष अदालत ने एक नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ करने और उसे आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पिता-पुत्र को दोषी करार देते हुए 20-20 साला कारावास की सजा सुनाई। दोनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। लोक अभियोजक ने मंगलवार को यह जानकारी दी। 

विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि मामले की सुनवाई पूरी कर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) मोहम्मद नियाज़ अहमद अंसारी ने आरोपी कमल सिंह और उसके बेटे अमर सिंह को दोषी ठहराते हुए उन्हें 20-20 साल कैद की सजा सुनाई और दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। कुशवाहा ने बताया कि इस मामले में एक नाबालिग लड़के के खिलाफ मामला अब भी किशोर न्यायालय में लंबित है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 7 नवंबर, 2020 को जिले के एरच थाना में दर्ज किया गया था। पीड़ित परिवार ने अपनी तहरीर में आरोप लगाया था कि कृष्णा नगर निवासी एक नाबालिग लड़का उनकी 16 वर्षीय बेटी को स्कूल जाते समय परेशान कर रहा था। FIR में कहा गया कि जब लड़की ने लड़के के दादा कमल सिंह से शिकायत की, तो उन्होंने परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया। घटना वाले दिन, लड़के ने ट्यूशन से लौटते समय लड़की को फिर से परेशान किया। जब लड़की के परिवार ने इस मामले को लेकर कमल सिंह से बात की, तो वह और उसका बेटा अमर सिंह लड़की के घर गए और उसके परिवार को गालियां दीं और लड़की को जान से मारने की धमकी दी।

घटना से आहत लड़की ने खाया था जहर

अभियोजन पक्ष ने बताया कि पिता-पुत्र ने पीड़िता की मां से कहा, ‘‘तुम्हारी बेटी मर क्यों नहीं जाती? अगर वह नहीं मरती तो हम उसे मार देंगे।’’ उन्होंने बताया कि इस घटना से आहत होकर लड़की ने एक सुसाइड नोट लिखा और ज़हर खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में कमल, उसके बेटे अमर और उसके पौत्र (नाबालिग लड़के) पर छेड़छाड़ और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था। (भाषा इनपुट्स के साथ)

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