1. Hindi News
  2. पश्चिम बंगाल
  3. रामनवमी हिंसा: ममता सरकार ने कलकत्ता HC में पेश की रिपोर्ट, कोर्ट ने पूछा- हनुमान जयंती पर क्या है तैयारी?

रामनवमी हिंसा: ममता सरकार ने कलकत्ता HC में पेश की रिपोर्ट, कोर्ट ने पूछा- हनुमान जयंती पर क्या है तैयारी?

 Edited By: Malaika Imam @MalaikaImam1
 Published : Apr 05, 2023 01:45 pm IST,  Updated : Apr 05, 2023 02:06 pm IST

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि आगामी हनुमान जयंती के मद्देनजर राज्य में शांति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

 कलकत्ता हाई कोर्ट- India TV Hindi
कलकत्ता हाई कोर्ट Image Source : FILE PHOTO

पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट में शिवपुर और रिसड़ा में हाल में हुई हिंसा मामले को लेकर एक रिपोर्ट पेश की। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि आगामी हनुमान जयंती के मद्देनजर राज्य में शांति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वह राज्य में विश्वास बहाली के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती का अनुरोध कर सकती है।

केंद्रीय बलों की तैनाती की जाए- कोर्ट

कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर जरूरत हो तो हनुमान जयंती के दिन निकलने वाली शोभा यात्रा के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की जाए। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि हनुमान जयंती के दिन उन इलाकों में शोभा यात्रा नहीं निकाली जा सकेगी, जिन इलाकों में धारा 144 लागू होगी। 

रामनवमी के दिन भड़क गई थी हिंसा 

गौरतलब है कि रामनवमी के दिन पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के शिवपुर, हुगली जिले के रिसड़ा समेत कई इलाकों में हिंसा भड़क गई थी। हिंसा पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी थी। राज्य को यह रिपोर्ट 5 अप्रैल तक देनी थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने सीसीटीवी कैमरा और वीडियो फुटेज भी कोर्ट ले जाने का आदेश दिया था। 

ये भी पढ़ें- 

भदोही में शर्मसार कर देने वाली घटना, बच्चे के साथ किया दुष्कर्म, फिर उसके चाचा को लाठी डंडे से पीटा

महाराष्ट्र के अहमदनगर-नंदूरबार में दो गुटों के बीच पत्थरबाजी और हिंसक झड़प, तनाव जारी

हिंसा पर कोर्ट ने समग्र रिपोर्ट मांगी थी

कोलकाता हाई कोर्ट ने हावड़ा हिंसा मामले में राज्य सरकार से हर एक तथ्य मांगे थे। कोर्ट ने साफ कहा था कि घटना से संबंधित जितने भी वीडियो फुटेज हैं। उन सब को जमा किया जाए। इसके साथ-साथ इस मामले के जितने पक्ष हैं उन सब के बयान आने चाहिए। कोर्ट ने हिंसा को लेकर समग्र रिपोर्ट मांगी थी। 

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें।