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शिक्षक भर्ती घोटाला मामला: तीन और टीचरों ने गंवाई नौकरी, HC कोर्ट पर दलीलें नहीं सुनने का आरोप

 Edited By: Shashi Rai
 Published : Jan 09, 2023 08:57 pm IST,  Updated : Jan 09, 2023 08:57 pm IST

न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने पिछले साल दिसंबर से चरणबद्ध तरीके से उनकी दलीलें सुनने और उनके हलफनामों और अन्य संबंधित दस्तावेजों की जांच करने के बाद चार चरणों में सोमवार तक 268 में से 258 की सेवाएं समाप्त करने का आदेश फिर से जारी किया।

सांकेतिक तस्वीर- India TV Hindi
सांकेतिक तस्वीर Image Source : फाइल फोटो

Teacher Recruitment Scam Case: शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में तीन और टीचरों की नौकरी चली गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को सरकारी स्कूलों के तीन और प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी समाप्त करने का आदेश सुना दिया । इन शिकक्षों पर अवैध तरीके से नौकरी हासिल करने का आरोप है। न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल-न्यायाधीश पीठ द्वारा पिछले साल दिसंबर से सेवाओं की समाप्ति का यह चौथा दौर है। इसी के साथ अब तक सेवा समाप्ति का सामना कर रहे शिक्षकों की कुल संख्या 258 हो गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ये निर्देश

इससे पहले बीते साल न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने इसी आधार पर 268 प्राथमिक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश दिया था। हालांकि, इन शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दावा किया कि आदेश उन्हें सुने बिना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने तब उसी एकल-न्यायाधीश की पीठ को इन 268 प्राथमिक शिक्षकों की दलीलें सुनने का निर्देश दिया था।

अब तक 258 शिक्षकों की नौकरी जा चुकी है 

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन 268 प्राथमिक शिक्षकों ने सेवा समाप्ति आदेश पर पुनर्विचार के लिए कोर्ट में अपना हलफनामा दायर किया। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने पिछले साल दिसंबर से चरणबद्ध तरीके से उनकी दलीलें सुनने और उनके हलफनामों और अन्य संबंधित दस्तावेजों की जांच करने के बाद चार चरणों में सोमवार तक 268 में से 258 की सेवाएं समाप्त करने का आदेश फिर से जारी किया।

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