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इंडोनेशिया में अब अपने पार्टनर के अलावा किसी और संबंध बनाना होगा अपराध, आने वाला है नया कानून

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Sep 19, 2019 05:19 pm IST,  Updated : Sep 19, 2019 05:19 pm IST

इंडोनेशिया में जल्द ही अपने वैवाहिक पार्टनर के अलावा किसी और से संबंध बनाना कानूनी रूप से अपराध होगा। इसके अलावा समलैंगिक संबंध भी अपराध की श्रेणी में आएंगे।

Indonesia- India TV Hindi
प्रतिकात्मक तस्वीर Image Source : TWITTER

जकार्ता। इंडोनेशिया में जल्द ही अपने वैवाहिक पार्टनर के अलावा किसी और से संबंध बनाना कानूनी रूप से अपराध होगा। इसके अलावा समलैंगिक संबंध भी अपराध की श्रेणी में आएंगे। इसको लेकर इंडोनेशिया में एक नई दंड संहिता पास करेगा। नए ड्राफ्ट को अगले हफ्ते में लागू किए जाने की उम्मीद है, उसके अनुसार, राष्ट्रपति का अपमान करने पर पेनल्टी लगाई जाएगी। ये बिल 24 सितंबर को संसद के सत्र के दौरान पेश किया जाएगा।

सांसदों से नए कानून से विवादित आर्टिकल्स हटाने का निवेदन करते हुए मानवाधिकार समूहों से जुड़े लोगों ने नए ड्राफ्ट कोड न सिर्फ महिलाओं, धार्मिक और अन्य अल्पसंखयकों के लिए विनाशकारी बताया।। एनजीओ के एक समूह ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको वीडीडो से निवेदन किया कि वो मामले में दखल दें और 628 आर्टिकल बिल को 24 सितंबर को पेश न होने दें।

नया ड्राफ्ट अगर कानून बनता है तो विवाहत्तेर संबध पाए जाने पर एक साल की सजा हो सकती है और परिवार की तरफ से शिकायत मिलने पर आरोपी जोड़े के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। अगर कोई जोड़ा बिना शादी के साथ रहता मिलता है तो उसे छह महीने की सजा हो सकती है या फाइन देना पड़ सकता है। अगर मामले के बारे में परिवार के सदस्य को कोई दिक्कत नहीं है तो गांव का मुखिया भी इस बारे में शिकायत कर सकता है।

इंडोनेशिया के कानून और मानवाधिकार मंत्री यासोन्ना लाओली ने कहा कि नया कानून सौ साल पुराने डच औपनिवेशिक काल कानून को खत्म कर देगा, और इंडोनेशिया का क्रिमिनल कानून आज के दौर में रह रहे इंडोनेशिया वासियों के तौर तरीके के अनुसार होगा। आपको बता दें कि यासोन्ना लाओली ने ही साल 215 में इस बिल को पेश किया था।

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