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पाकिस्तान: सुप्रीम कोर्ट का फैसला, शर्त मानें तो परवेज मुशर्रफ भी लड़ सकेंगे आम चुनाव

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Jun 07, 2018 07:33 pm IST,  Updated : Jun 07, 2018 07:33 pm IST

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने फैसले में कहा कि देश के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ भी देश में अगले महीने होने वाले आम चुनावों में शिरकत कर सकते हैं...

Pakistan Supreme Court allows Pervez Musharraf to contest July 25 general elections | AP- India TV Hindi
Pakistan Supreme Court allows Pervez Musharraf to contest July 25 general elections | AP

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने फैसले में कहा कि देश के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ भी देश में अगले महीने होने वाले आम चुनावों में शिरकत कर सकते हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मुशर्रफ 25 जुलाई को होने वाले आम चुनाव के लिए सशर्त अपना नामांकन पत्र दायर कर सकते हैं। गौरतलब है कि पूर्व राष्ट्रपति को आजीवन अयोग्य घोषित किया गया है। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साकिब निसार की अगुवाई वाली 3 जजों की एक पीठ ने 74 वर्षीय मुशर्रफ को 13 जून को अदालत में पेश होने का भी आदेश दिया।

पेशावर हाई कोर्ट द्वारा वर्ष 2013 में उन्हें आजीवन अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ मुशर्रफ की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका पर पीठ ने सुनवाई शुरू की है। अदालत ने मुशर्रफ को शीर्ष अदालत की लाहौर रजिस्ट्री में पेश होने का आदेश दिया और आश्वस्त किया कि सरकार उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी। मुशर्रफ ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग (APML) के प्रमुख हैं। मार्च 2016 में चिकित्सकीय आधार पर देश छोड़ने के बाद से वह फिलहाल दुबई में रह रहे हैं।

देश में आपातकाल लागू करने के लिये पूर्व राष्ट्रपति पर मार्च 2014 में देशद्रोह का अभियोग लगाया गया। आपातकाल के चलते शीर्ष अदालत के कई जजों को उनके घरों में नजरबंद किया गया और 100 से अधिक जजों को बर्खास्त कर दिया गया था। मुशर्रफ ने वर्ष 1999 से 2008 तक शासन किया है और उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो और लाल मस्जिद के मौलाना की हत्या मामले में भगोड़ा घोषित किया गया है। बहरहाल APML के महासचिव मोहम्मद अमजद ने कहा कि उनकी पार्टी के प्रमुख आम चुनाव में 4 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ेंगे।

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