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बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह एके-47 मामले में हाई कोर्ट से बरी, जल्द जेल से आ सकते हैं बाहर

पटना हाई कोर्ट ने अनंत सिंह को एके-47 मामले में बरी कर दिया है। इसके साथ ही अनंत सिंह का जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है। इस मामले में पूर्व विधायक को सिविल कोर्ट ने सजा सुनाई थी।

Reported By : Nitish Chandra Written By : Mangal Yadav Published : Aug 14, 2024 12:35 IST, Updated : Aug 14, 2024 12:54 IST
बाहुबली नेता अनंत सिंह - India TV Hindi
Image Source : PTI बाहुबली नेता अनंत सिंह की फाइल फोटो

पटनाः बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को दो आपराधिक मामलों में राहत दी। हाई कोर्ट ने अनंत सिंह को एके-47 और  बुलेट प्रूफ जैकेट मामले में बरी कर दिया है। इस मामले में पूर्व विधायक को सिविल कोर्ट ने सजा सुनाई थी। जिसके बाद से ही वह जेल में सजा काट रहे थे। कोर्ट के इस फैसले के बाद अनंत सिंह जल्द ही जेल से बाहर आ सकते हैं। 

जस्टिस चंद्रशेखर झा ने सुनाया फैसला

जस्टिस चंद्रशेखर झा ने दोनों आपराधिक मामलों पर सभी पक्षों  को सुनने के बाद अनंत कुमार सिंह को इन आरोपों से बरी किया। वरीय अधिवक्ता पी एन शाही ने अनंत कुमार सिंह और अजय कुमार मिश्र ने सरकार की ओर से पक्षों को रखा।

इन दो मामले में बरी हुए अनंत सिंह

जानकारी के अनुसार, आपराधिक  अपील संख्या 3270/2022, जो सचिवालय थाना कांड संख्या 54/2015 से जुड़ा है। इसमें उनपर आरोप था कि उनके माल रोड़, पटना स्थित आवास में  राइफल मैगज़ीन व बुलेट प्रूफ जैकेट मिला था। एक अन्य मामले आपराधिक अपील संख्या 2965/2024 में  भी उन्हें कोर्ट ने राहत दी  है। इस मामलें में उन पर आरोप था कि  उनके पैतृक गांव  नदवा, थाना बाढ़,जिला पटना से एके 47, बुलेट और हैंड ग्रेनड़ आदि बरामद हुआ था। 

अनंत सिंह को मिली थी 10 साल की सजा

बता दें कि अनंत सिंह साल 2016 से ही जेल में बंद हैं। अनंत सिंह के घर से एके-47 बरामद किया गया था। इस मामले में सिविल कोर्ट ने अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई थी। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अनंत सिंह हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में पूर्व विधायक को बरी कर दिया। इस लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह मुंगेर से जेडीयू उम्मीदवार ललन सिंह का समर्थन दिया था। यहां से बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहीं थी। 

 

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