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बिहार में सरकारी शिक्षकों के लिए जारी हुए सख्त आदेश, स्कूल या अन्य जगहों पर कोचिंग, प्राइवेट ट्यूशन में पढ़ाया तो होगी कार्रवाई

 Reported By: Nitish Chandra, Edited By: Subhash Kumar
 Published : Jun 11, 2026 08:39 pm IST,  Updated : Jun 11, 2026 11:00 pm IST

बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी शिक्षकों के लिए सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। सरकारी आदेश में कहा गया है कि गवर्नमेंट टीचर्स ने अगर स्कूल या अन्य जगहों पर कोचिंग, प्राइवेट ट्यूशन में पढ़ाया तो उनपर कार्रवाई होगी।

bihar govt teachers banned from tution and coaching - India TV Hindi
सांकेतिक फोटो। Image Source : PEXELS

बिहार सरकार ने राज्य में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए कड़ा आदेश जारी कर दिया है।  बिहार सरकार के एक आदेश के अनुसार, कोई भी सरकारी विद्यालय के शिक्षक अपने विद्यालय परिसर अथवा अन्य स्थानों पर स्थित कोचिंग, निजी ट्यूशन एवं व्यवसायिक संस्थानों में पढ़ाने का कार्य नहीं करेंगे। सरकार के आदेश में कहा गया है कि यदि कोई शिक्षक कोचिंग, निजी ट्यूशन एवं व्यवसायिक संस्थानों में पढ़ाने में संलिप्त पाये जाते हैं तो इसे शिक्षकों के लिए निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा और उनके विरूद्ध कठोर एवं अनुशासनिक कार्रवाई की जाएंगी।

आदेश में क्या कहा गया?

बिहार के माध्यमिक शिक्षा के निदेशक सज्जन आर. की ओर से राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भेजे गए नोटिस में कहा गया है- "आप अवगत हैं कि विगत वर्षों में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है। अब सभी विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध है। उक्त परिप्रेक्ष्य में आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों के पढ़ाई के प्रति जवाबदेह हो। सरकारी विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों को समय-समय पर प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिससे उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता बनी रहे। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि शिक्षक अपने पदस्थापित विद्यालय के बच्चों को बेहतर शिक्षा दें।"

अनुशासनिक कार्रवाई होगी

नोटिस में कहा गया है- "शिक्षकों द्वारा अपने विद्यालय परिसर अथवा अन्य स्थानों पर कोचिंग / निजी ट्यूशन एवं व्यवसायिक संस्थानों में पढ़ाने से उनके पदस्थापित विद्यालय के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। अतः आप सभी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी सरकारी विद्यालय के शिक्षक अपने विद्यालय परिसर अथवा अन्य स्थानों पर अवस्थित कोचिंग / निजी ट्यूशन एवं व्यवसायिक संस्थानों में पढ़ाने का कार्य नहीं करेंगे। यदि कोई शिक्षक कोचिंग / निजी ट्यूशन एवं व्यवसायिक संस्थानों में पढ़ाने में संलिप्त पाये जाते हैं तो शिक्षकों के लिए निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा और तदनुरूप उनके विरूद्ध कठोर एवं अनुशासनिक कार्रवाई की जाये।"

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