पटना: फैजल खान को कोर्ट से बड़ी राहत, ख़ान सर की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने लगाई रोक। पुलिस के द्वारा किसी भी तरीके की दंडात्मक कार्रवाई पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। फैजल खान के वकील ने बताया कि दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि फैजल खान के खिलाफ आगे कोई भी कार्रवाई नहीं होगी अब इस पूरे मामले में अगले डेट में पुलिस के द्वारा दिए जाने वाले डायरी पर बहस होगी,उसके बाद फिर न्यायालय का आदेश होगा, अब 20 जून को फैजल ख़ान उर्फ़ ख़ान सर की अग्रिम जमानत पर सुनवाई होगी
अरविंद कुमार मऊआर, ख़ान सर के वकील ने क्या कहा
बचाव पक्ष ने कोर्ट को क्या कहा?
कोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि फैजल खान का इस पूरे मामले में प्रत्यक्ष रूप से कोई आपराधिक कृत्य नहीं सामने आया है। बचाव पक्ष ने कहा कि उन्हें गलत तरीके से आरोपी बनाया गया है। वहीं, पुलिस की ओर से मामले की जांच और दर्ज प्राथमिकी से संबंधित जानकारी अदालत के समक्ष रखी गई और कोर्ट ने फैसला सुनाया।
क्या अब नहीं होगी खान सर की गिरफ्तारी
कोर्ट ने पूरे मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पटना सिविल कोर्ट के जज ने फैजल खान को अंतरिम राहत दी और अदालत ने उन्हें प्रोटेक्शन देते हुए उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने इसके साथ ही ये भी कहा है कि मामले की अगली सुनवाई तक उन्हें राहत जारी रहेगी, ऐसे में अब फैजल खान की फिलहाल गिरफ्तारी नहीं होगी।
क्या है पूरा मामला, कब हुई शुरुआत
यह मामला पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज में 2 जून की रात हुई हिंसा और फायरिंग से जुड़ा है। खान सर की संस्थान की ओर से आरोप लगाया गया कि 15-20 लोग कोचिंग कैंपस में घुस आए, तोड़फोड़ की, पोस्टर और बैनर फाड़े तथा सुरक्षा गार्डों के साथ मारपीट की और फिर फायरिंग भी की गई। खान सर ने दावा किया कि उनके संस्थान को निशाना बनाकर सुनियोजित हमला किया गया और इसमें किसी प्रतिद्वंद्वी का हाथ है।
पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि मिले वीडियो में खान ग्लोबल स्टडीज के दो सुरक्षा गार्ड हवाई फायरिंग करते दिखाई दिए। पुलिस ने दोनों गार्डों को गिरफ्तार कर लियाऔर उनके हथियार भी जब्त कर लिए। इस घटना में रोशन आनंद का नाम सामने आया, लेकिन उन्होंने सभी आरोपों को खारिज करते हुए खुद को निर्दोष बताया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार गार्डों ने पूछताछ में दावा किया कि उन्होंने खान सर के कहने पर फायरिंग की थी। इसी आधार पर पुलिस ने खान सर के खिलाफ हत्या के प्रयास (एटेम्प्ट टू मर्डर), आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है।