Monday, May 20, 2024
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Bihar: AK-47 मामले में सजा काट रहे अनंत सिंह की गई विधायकी, 6 सालों तक नहीं लड़ सकेंगे कोई चुनाव

Bihar: इसी मामले में 14 जून को स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई थी जिसमें अनंत सिंह को दोषी पाया गया था। इसके बाद कोर्ट ने 21 जून को 10 साल की सजा सुनाई। अनंत सिंह करीब 34 महीने से पटना के बेऊर जेल में बंद हैं।

Written By: Sudhanshu Gaur
Updated on: July 15, 2022 12:53 IST
Anant Singh - India TV Hindi
Image Source : SOCIAL MEDIA Anant Singh

Highlights

  • कोर्ट ने अनंत सिंह को सुनाई थी 10 साल जेल की सजा
  • एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा AK-47 केस में सुनाई गई थी सजा
  • बिहार विधानसभा सचिवालय ने जारी किया नोटिस

Bihar: बिहार के चर्चित बाहुबली विधायक और AK-47 बंदूक रखने के मामले में 10 सालों की सजा सुनाए जाने के बाद अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है। अनंत सिंह बिहार के मोकामा से राष्ट्रीय जनता दल से विधायक थे। बिहार असेंबली ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। एमपी-एमएलए कोर्ट में अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। उनके घर से एके 47 और हैंड ग्रेनेड मिलने के बाद कार्रवाई की गई थी। 14 जून को स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई थी जिसमें उन्हें दोषी पाया गया था। इसके बाद कोर्ट ने 21 जून को 10 साल की सजा सुनाई। अनंत सिंह करीब 34 महीने से पटना के बेऊर जेल में बंद हैं।

क्यों गई अनंत सिंह की विधायकी ?

अनंत सिंह के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको सजा सुनाई है। उन पर पुलिस ने आरोप साबित करने के लिए कोर्ट में 13 गवाहों को पेश किया था। वहीं बचाव पक्ष की ओर से 34 गवाहों का बयान दर्ज कराया गया था। फिर कोर्ट ने दोषी पाते हुए 10 साल की सजा सुनाई। विधानसभा या लोकसभा में ये प्रावधान है कि अगर किसी सदस्य को दो साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उन्हें विधायक या सांसद के पद के लिए अयोग्य माना जाता है। साथ ही उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है। अनंत सिंह को तो 10 साल की सजा सुनाई गई। ऐसे में उनकी विधायकी खत्म हो गई है। विधानसभा ने उनकी सदस्यता खत्म कर दी है। इसके बाद वो सजा खत्म होने के 6 साल बाद ही चुनाव लड़ सकते हैं।

Notice issued by Bihar Vidhansabha

Image Source : TWITTER
Notice issued by Bihar Vidhansabha

14 जून को हुए थे दोषी साबित 

बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह को 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। उन्हें ये सजा पटना में एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा AK-47 केस में सुनाई गई है। गौरतलब है कि अनंत सिंह को 14 जून को ही आर्म्स एक्ट के इस मामले में दोषी ठहराया था। दरअसल पटना की MP-MLA कोर्ट ने 14 जून को मोकामा के बाहुबली आरजेडी विधायक अनंत सिंह को AK-47 और हैंड ग्रेनेड बरामदगी मामले में दोषी करार दिया था और इस मामले में उनकी सजा का ऐलान 21 जून को होना था।

अनंत सिंह के गांव में साल 2019 में पड़ा था छापा

विधायक अनंत सिंह के लदमा स्थित घर से साल 2019 में एके-47 राइफल और हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया था। हालांकि अनंत ने इस मामले को राजनीतिक साजिश बताया था। उनका कहना था कि इस घर में बीते 14 साल से ताला लगा है तो वहां AK-47 कैसे आ गया? अनंत ने कहा था कि उन्हें फंसाने के लिए ये सब किया जा रहा है। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना था कि उन्हें सूचना मिली है कि लदमा स्थित उनके घर में कुछ अवैध हथियार और विस्फोटक छिपाकर रखे गए हैं। जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की और हथियार और हैंड ग्रेनेड बरामद किए। बता दें कि अनंत सिंह को बिहार का बाहुबली नेता माना जाता है। उन्हें यहां की जनता छोटे सरकार कहकर संबोधित करती है। अनंत सिंह के अलावा AK-47 मामले में उनके केयरटेकर को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है।

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