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10 साल तक जेल और 1 करोड़ का जुर्माना, बिहार सरकार किस अपराध के खिलाफ लाई ऐसा कड़ा कानून

 Reported By: Nitish Chandra, Edited By: Subhash Kumar
 Published : Jul 24, 2024 09:14 am IST,  Updated : Jul 24, 2024 02:58 pm IST

पेपर लीक और धांधली के खिलाफ नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार नया कानून लाई ही है। ये विधेयक आज विधानसभा में पास हो गया है। आइए जानते हैं विधेयक के बारे में खास बातें।

पेपर लीक के खिलाफ कदम।- India TV Hindi
पेपर लीक के खिलाफ कदम। Image Source : PTI

बिहार में जारी विधानसभा के सत्र में नीतीश कुमार की सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल, बिहार सरकार राज्य में पेपर लीक और धांधली के खिलाफ विधेयक लाई है। इस विधेयक को आज बुधवार को ही विधानसभा में पेश किया गया और ये सदन में पास भी हो गया है। विधेयक में पेपर लीक या धांधली में शामिल दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई के प्रावधान भी किए गए हैं। आइए जानते हैं इस विधेयक के बारे में कुछ खास बातें। 

क्या हैं विधेयक के प्रमुख प्रावधान

जानकारी के मुताबिक, पेपर लीक और धांधली पर लगाम लगाने के लिए बिहार की नीतीश सरकार आज विधानसभा में बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक 2024 पेश करेगी। इस विधेयक में प्रावधान किया गया है कि पेपर लीक या इससे जुड़ी किसी भी गतिविधि में शामिल होने वाले इस कानून के तहत दोषी होंगे। दोषियों को 10 साल तक सजा और एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगेगा। इस कानून के अधीन सभी अपराध संज्ञेय एवं गैरजमानती होंगे।

केंद्र सरकार ने भी बनाया है कानून

इससे पहले पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने भी देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया है। इस कानून को लोक परीक्षा कानून 2024 यानी पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट 2024 नाम दिया गया है। पेपर लीक के दोषियों को तीन साल से 10 साल तक की सजा और 10 लाख से एक करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है।

यूपी में भी लागू हो चुका कानून

योगी सरकार ने भी हाल ही में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लाने को मंजूरी दे दी थी। जानकारी के मुताबिक, इसके तहत पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर 2 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

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