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लालू यादव की तबीयत बिगड़ी, पटना IGIMS में कराया चेक अप, शनिवार को दिल्ली AIIMS जाएंगे

 Published : Jul 17, 2026 11:09 pm IST,  Updated : Jul 17, 2026 11:09 pm IST

मीसा भारती ने बताया कि लालू यादव का ब्लड प्रेशर लगातार ऊपर-नीचे हो रहा था। इस वजह से जांच के लिए अस्पताल गए थे। फिलहाल सब ठीक है और शनिवार को वह दिल्ली एम्स जाएंगे।

Lalu Yadav- India TV Hindi
लालू यादव और मीसा भारती Image Source : PTI

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत शुक्रवार को अचानक  बिगड़ गई। उन्होंने पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अस्पताल में आकर चेक अप कराया। करीब 2 घंटे अस्पताल में रहकर चेक अप कराने के बाद लालू यादव अपने आवास लौट गए। लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने बताया कि शनिवार को लालू यादव दिल्ली एम्स में इलाज के लिए जाएंगे, क्योंकि वहीं के डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं।

मीसा ने बताया कि बल्ड प्रेशर में उतार-चढ़ाव हो रहा था। इस वजह से चेक अप कराने आये थे, उन्हें कार्डियोलॉजी विभाग ले जाया गया। वहां उनकी ईसीजी की गई। फिलहाल सब ठीक है। हालांकि, उन्हें घर पर ऑब्जर्वेशन में रहने की जरूरत है। लालू यादव की पत्नी एवं पूर्व सीएम राबड़ी देवी और लालू यादव के साले साधु यादव भी अस्पताल में मौजूद थे।

लालू के घर के बाहर गंदगी

मीसा भारती ने लालू यादव और राबड़ी देवी के घर के बाहर गंदगी को लेकर शिकायत भी की। उन्होंने कहा, “आप सबने हालात देखे हैं। वहां सच में गंदगी है। लेकिन अगर हम बोलेंगे, तो लोग कह सकते हैं कि हम सिर्फ इसलिए शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपना घर खाली करना पड़ा। यह सिर्फ हमारे घर के सामने के एरिया की बात नहीं है। अगर आप पटना में कहीं भी जाएंगे, तो आपको यही हालात मिलेंगे।”

सुप्रीम कोर्ट ने लालू की जमानत पर रोक लगाने से मना किया

सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई को सीबीआई की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए लालू यादव की जमानत पर रोक लगाने से मना कर दिया। लालू यादव को देवघर कोषागार से जुड़े मामले में दोषी ठहराया गया था, जिसमें 89 लाख रुपये के गबन का आरोप था। सीबीआई की विशेष अदालत ने यादव को दोषी ठहराते हुए साढ़े तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी। झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में 2019 में सुनवाई करते हुए लालू यादव को जमानत दे दी थी और निचली अदालत का फैसला निरस्त कर दिया था। सीबीआई ने इस फैसले पर रोक लगाने की अपील की थी, लेकिन न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी बी वराले की पीठ ने कहा, ''हम इस विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।'' कोर्ट ने उच्च न्यायालय से कहा कि वह इस मामले में लंबित अपीलों पर सुनवाई में तेजी लाएं और संभव हो तो छह महीने के अंदर उन पर फैसला करे।

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