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छत्तीसगढ़ में प्रिंसिपल समेत 3 टीचर्स ने छात्रा का किया गैंगरेप, कहा- परीक्षा में पास करा देंगे

 Published : Nov 27, 2024 08:24 pm IST,  Updated : Nov 27, 2024 08:31 pm IST

छत्तीसगढ़ में एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल समेत तीन शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों पर एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का आरोप है।

सांकेतिक तस्वीर- India TV Hindi
सांकेतिक तस्वीर Image Source : FILE-ANI

मनेंद्रगढ़:छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में एक नाबालिग लड़की से कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार करने के आरोप में एक स्कूल के प्रिंसिपल और दो शिक्षकों सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की मदद करने के आरोप वन विभाग के एक कर्मचारी को भी गिरफ्तार किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार,आरोपियों की पहचान सरकारी प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक रावेंद्र सिंह कुशवाह के रूप में हुई है। अशोक कुमार कुशवाह और कुशल सिंह परिहार दोनों उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक हैं। बनवारी सिंह वन विभाग कर्मचारी है।  

छात्रा के साथ दो बार किया गैंगरेप

लड़की के साथ कथित तौर पर दो बार बलात्कार किया गया। पहली घटना 15 नवंबर को हुई, जब लड़की को एक आरोपी के घर ले जाया गया और हेडमास्टर और दो शिक्षकों ने कथित तौर पर उसके साथ गैंगरेप किया। आरोपी ने उसे घटना के बारे में किसी को न बताने की चेतावनी दी। दूसरी घटना 22 नवंबर की है। जब पीड़िता किराने का सामान खरीदने के लिए एक दुकान पर जा रही थी, तो आरोपियों में से एक ने कथित तौर पर उसे बस स्टॉप के पास रोका और धमकी दी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, वह उसे अपनी बाइक पर वन विभाग के कर्मचारी के किराए के आवास पर ले गया, जहां फिर से उसके साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया।

शिकायत के बाद चार लोग गिरफ्तार

दूसरी घटना के बाद, लड़की ने अपने माता-पिता को बताया, जिन्होंने स्थानीय पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई। सूत्रों के मुताबिक, आरोपी पढ़ाई में मार्गदर्शन देने के बहाने लड़की के करीब आया, जो दूसरे स्कूल में पढ़ती थी। पुलिस महानिरीक्षक अंकित गर्ग ने बताया कि सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया गया है और चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

चारों आरोपियों पर बीएनएस धारा 70(2) (नाबालिग से सामूहिक बलात्कार), 49 (उकसाना), और 351(2) (आपराधिक धमकी), साथ ही धारा 6 (गंभीर प्रवेशन यौन हमला) और 17 (उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों पर पॉस्को एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है।

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