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Ludhiana: रेप के आरोप में फंसे पूर्व MLA सिमरजीत सिंह बैंस ने अदालत के सामने किया आत्मसमर्पण

 Written By: Shashi Rai @km_shashi
 Published : Jul 11, 2022 12:08 pm IST,  Updated : Jul 11, 2022 12:23 pm IST

Ludhiana: रेप के आरोप में फंसे पूर्व विधायक और लोक इंसाफ पार्टी के प्रमुख सिमरजीत सिंह बैंस ने अदालत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। 10 जुलाई 2021 को थाना डिविजन नंबर 6 पर बैंस और उनके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था।

Ex-MLA Simarjit Singh Bains- India TV Hindi
Ex-MLA Simarjit Singh Bains Image Source : ANI

Highlights

  • पूर्व MLA सिमरजीत सिंह बैंस ने अदालत के सामने किया आत्मसमर्पण
  • पूर्व विधायक और लोक इंसाफ पार्टी के प्रमुख सिमरजीत सिंह बैंस रेप का आरोप
  • सिमरजीत सिंह बैंस सहित 6 अन्य लोग भी आरोपी

Ludhiana: रेप के आरोप में फंसे पूर्व विधायक और लोक इंसाफ पार्टी के प्रमुख सिमरजीत सिंह बैंस ने अदालत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। इसकी पुष्टि संयुक्त आयुक्त रावचरण सिंह बराड़ ने की है। बता दें, 10 जुलाई 2021 को थाना डिविजन नंबर 6 पर बैंस और उनके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में पीड़ित महिला ने पूर्व विधायक बैंस पर दुष्कर्म करने के आरोप लगाए थे। जिसके बाद बैंस पर धारा 376, 354, 354-A, 506 और 120/B के तहत मामला दर्ज किया गया था। 

सिमरजीत की फैक्ट्री में छापेमारी

पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस सहित 6 अन्य लोग जिनमें कर्मजीत सिंह बैंस, परमजीत सिहं बैंस, सुखचैन सिंह, प्रदीप कुमार उर्फ गोगी, बलजिंदर कौर और जसबीर कौर आरोपी हैं। कर्मजीत सिंह,  सिमरजीत सिंह बैंस का भाई है जिसे इसी महीने 2 जुलाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने कर्मजीत को सिमरजीत की फैक्ट्री में छापेमारी कर पकड़ा था। इस दौरान सिमरजीत सिंह फरार हो गया था। 

कोर्ट ने सभी आरोपियों को अपराधी घोषित किया

सिमरजीत सिंह बैंस लुधियाना के आत्म नगर चुनावी क्षेत्र से दो बार विधायक रहा है। लुधियाना की एक कोर्ट ने इसी साल अप्रैल में सिमरजीत और अन्य आरोपियों को अपराधी घोषित किया था, क्योंकि कोर्ट में उनकी पेशी नहीं हो सकी थी। पुलिस भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई थी इसलिए अदालत ने आरोपियों को भगौड़ा घोषित कर दिया था। पूर्व विधायक ने इस मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया था। कोर्ट ने उन्हें 'भगोड़ा घोषित' करने वाले आदेश को रद्द करने से साफ इनकार कर दिया था और इस संबंध में दायर की गई याचिका भी खारिज कर दी थी।  

 

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