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रेप के बाद नाबालिग लड़की को जिंदा दफनाने की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Jan 19, 2021 06:57 pm IST,  Updated : Jan 19, 2021 06:57 pm IST

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जबकि गंभीर रूप से घायल पीड़िता को इलाज के लिए नागपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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लड़की के साथ कथित तौर पर रेप के बाद उसे जिंदा दफनाने की कोशिश करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। Image Source : INDIA TV

बैतूल: मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में 13 साल की एक दलित लड़की के साथ कथित तौर पर रेप के बाद 38 वर्षीय आरोपी ने उसे गड्ढे में जिंदा दफनाने का प्रयास किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जबकि गंभीर रूप से घायल पीड़िता को इलाज के लिए नागपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद ने मंगलवार को बताया कि यह घटना सोमवार शाम को जिले के सारणी थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई। पुलिस ने आरोपी सुनील वर्मा को संबद्ध धाराओं में गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि पीड़िता की हालत गंभीर है और उसे पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में नागपुर के एक अस्पताल में भर्ती किया गया है।

‘मोटर का स्विच बंद करने गई थी लड़की’

एसपी ने शिकायत के हवाले से बताया कि लड़की अपने खेत पर शाम को पानी की मोटर का स्विच बंद करने के लिए गई थी। वहां उसे अकेला पाकर पास के खेत मालिक सुनील वर्मा ने कथित तौर पर उसके साथ रेप किया। प्रसाद ने बताया कि अपराध को छिपाने के लिए आरोपी ने बाद में बालिका को घसीटकर एक नाले के पास एक गड्ढे में फेंक दिया और फिर पत्थरों और कांटेदार झाड़ियों से उसे ढक दिया। उन्होंने बताया कि जब देर शाम बालिका घर वापस नहीं पहुंची तो उसके परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। तलाश के दौरान पीड़िता की बहन गड्ढे के पास पहुंची तो उसे किसी के दर्द से कराहने की आवाज सुनाई दी।

‘लड़की की हालत गंभीर, नागपुर रेफर की गई’
एसपी ने बताया कि इस पर उसने तुरंत अपने पिता को फोन कर मौके पर बुलाया और झाड़ियों और पत्थरों को हटाने के बाद पीड़िता को घायल अवस्था में गड्ढे से बाहर निकाला। उन्होंने बताया कि परिजन पहले लड़की को घोड़ाडोंगरी के सिविल अस्पताल लेकर गए तथा प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल ले जाया गया। चूंकि बालिका की हालत गंभीर थी इसलिए उसे उपचार के लिए नागपुर के अस्पताल में रेफर कर दिया। एसपी ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी, एसटी/एससी अत्याचार निवारण अधिनियम और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गांव से गिरफ्तार किया गया है।

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