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Mumbai Crime News: बीमे की रकम पाने के लिए कूरियर पार्सल में रखा विस्फोटक, पकड़ा गया आरोपी नाबालिग

 Edited By: Vineet Kumar @JournoVineet
 Published : Jul 16, 2022 06:53 pm IST,  Updated : Jul 16, 2022 06:53 pm IST

Mumbai Crime News: आरोपी ने 2 कंप्यूटर प्रोसेसर, एक मोबाइल फोन और एक मेमोरी कार्ड के नकली चालान बनाए, जिसकी कुल कीमत 9.8 लाख रुपये से ज्यादा थी।

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Representational Image. Image Source : PTI FILE

Highlights

  • आरोपी नाबालिग ने आसानी से पैसा कमाने के लिए बनाया था प्लान।
  • भेजे गए पार्सल में एक्सप्लोसिव डिवाइस के जरिए लगा दी थी आग।
  • आरोपी लड़के को 27 जुलाई तक के लिए बाल गृह में भेजा गया है।

Mumbai Crime News: बीमे की रकम का दावा करने के लिए कम तीव्रता वाले विस्फोटक उपकरण (Explosive Device) को कथित रूप से एक कूरियर पार्सल में पैक करने के आरोप में एक लड़के को मुंबई में हिरासत में लिया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए शनिवार को कहा कि इस हफ्ते की शुरुआत में एक कूरियर कंपनी के दफ्तर में पार्सल में आग लग गई, जिससे दहशत फैल गई, लेकिन इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कूरियर कंपनी द्वारा घटना की सूचना दिए जाने के बाद शुक्रवार को लड़के को हिरासत में ले लिया गया।

लड़के ने नकली चालान का इस्तेमाल कर खरीदी बीमा पॉलिसी

पुलिस के मुताबिक, लड़के ने ट्रांसपोर्टेशन के दौरान खराब होने वाले सामान से जुड़ी बीमा पॉलिसी का एक ऑनलाइन विज्ञापन देखा था और उसने आसानी से पैसा कमाने के लिए एक प्लान बनाया। आरोपी ने 2 कंप्यूटर प्रोसेसर, एक मोबाइल फोन और एक मेमोरी कार्ड के नकली चालान बनाए, जिसकी कुल कीमत 9.8 लाख रुपये से ज्यादा थी। लड़के ने इस चालान का इस्तेमाल करके इस सामान के लिए एक बीमा पॉलिसी खरीदी। उन्होंने कहा कि आरोपी ने इसके बाद एक्सप्लोसिव डिवाइस को एक पार्सल में पैक किया और दिल्ली में एक फर्जी पते पर भेजने के लिए इसे बुक कर दिया।

सांताक्रूज में आरोपी के घर से कूरियर कंपनी ने उठाया था पैकेट
अधिकारी ने बताया कि कूरियर कंपनी के एक कर्मचारी ने सांताक्रूज में आरोपी के घर से पैकेट लिया और इसके बाद जोगेश्वरी में कंपनी के दफ्तर में मंगलवार रात आग लग गई जिसके बाद पुलिस जांच शुरू हुई। उन्होंने कहा कि IPC की धारा 285 (आग या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण), 336 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कार्य) और 435 (आग या विस्फोटक पदार्थ द्वारा शरारत) के तहत मामला दर्ज किया गया। अधिकारी ने बताया कि किशोर न्याय अधिनियम के तहत लड़के को 27 जुलाई तक बाल गृह में भेज दिया गया है और आगे की जांच जारी है।

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