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रॉन्ग साइड से आ रही कार ने ट्रैफिक हेड कांस्टेबल को मारी जोरदार टक्कर, CCTV फुटेज आया सामने

 Reported By: Sanjay Sah, Edited By: Malaika Imam
 Published : Jun 10, 2026 11:28 pm IST,  Updated : Jun 10, 2026 11:29 pm IST

सराय जुलैना रेड लाइट पर ड्यूटी के दौरान एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी और चालक मौके से फरार हो गया।

ट्रैफिक हेड कांस्टेबल को कार ने मारी टक्कर।- India TV Hindi
ट्रैफिक हेड कांस्टेबल को कार ने मारी टक्कर। Image Source : REPORTER INPUT

दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाना इलाके में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सराय जुलैना रेड लाइट पर मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहे एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रैफिक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं, आरोपी चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया।

गलत दिशा से आ रही थी कार

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, यह घटना 10 जून 2026 की है। पीड़ित ट्रैफिक पुलिसकर्मी की पहचान हेड कांस्टेबल राहुल कुमार (नंबर 4999/टी) के रूप में हुई है, जो सुबह सराय जुलैना रेड लाइट पर यातायात व्यवस्था को संभाल रहे थे।

सुबह करीब 10:30 बजे गलत दिशा से एक वाहन बेहद तेज गति और लापरवाही से आते हुए दिखाई दिया। इससे पहले कि हेड कांस्टेबल राहुल कुछ समझ पाते या खुद को बचा पाते, उस अनियंत्रित कार ने उन्हें सीधी टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद चालक ने गाड़ी रोकने के बजाय उसकी रफ्तार और बढ़ा दी और मौके से रफूचक्कर हो गया।

अस्पताल में चल रहा है इलाज

दुर्घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद अन्य लोगों और पुलिसकर्मियों की मदद से घायल हेड कांस्टेबल को नजदीकी फोर्टिस एस्कॉर्ट्स अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल से पुलिस को एक मेडिको-लीगल केस (एमएलसी) की सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने की एक टीम तुरंत अस्पताल पहुंची। फिलहाल, घायल पुलिसकर्मी का अस्पताल में उपचार चल रहा है और उनकी स्थिति पर डॉक्टर नजर बनाए हुए हैं।

सीसीटीवी से हुई कार की पहचान

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाना पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने दुर्घटनास्थल और उसके आस-पास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला। जांच के बाद आखिरकार हादसे में शामिल वाहन की पहचान कर ली गई है, जो एक काले रंग की किआ कार है।

पुलिस ने इस संबंध में एफआईआर संख्या 163/26 दर्ज की है। आरोपी चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 281, 125A, 132, 221, 121A और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के तहत केस दर्ज किया गया है।

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