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उमर खालिद की अंतरिम जमानत की मांग पर दिल्ली HC ने पुलिस को भेजा नोटिस, 27 अगस्त को होगी सुनवाई

 Reported By: Atul Bhatia Written By: Amar Deep
 Published : Jul 31, 2026 12:07 pm IST,  Updated : Jul 31, 2026 12:17 pm IST

दिल्ली में 2020 दंगे की बड़ी साजिश से जुड़े UAPA मामले में आरोपी उमर खालिद की नियमित जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है।

दिल्ली हाई कोर्ट।- India TV Hindi
दिल्ली हाई कोर्ट। Image Source : PTI

नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली में साल 2020 में दंगे हुए थे। इस दंगे की बड़ी साजिश से जुड़े UAPA मामले में आरोपी उमर खालिद की नियमित जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। उमर खालिद की अंतरिम जमानत की मांग पर भी हाईकोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी। आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका के साथ उमर खालिद की भी जमानत याचिका पर 27 अगस्त को सुनवाई होगी।

दिल्ली दंगों के पीछे साजिश का आरोप

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। यह याचिका फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के पीछे की "बड़ी साज़िश" से जुड़े UAPA (आतंकवाद-रोधी कानून) के तहत दर्ज मामले में ज़मानत के लिए दायर की गई थी। इस मामले में नोटिस जारी करते हुए, जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने दिल्ली पुलिस से दो हफ़्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। उमर खालिद के वकील ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद से यह तीसरी जमानत याचिका है और वह इस मामले में अंतरिम जमानत की भी मांग कर रहे हैं।

27 अगस्त को होगी सुनवाई

बेंच ने कहा कि वह उमर खालिद की याचिका पर 27 अगस्त को सुनवाई करेगी, जिस दिन सह-आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है। उमर खालिद ने ट्रायल कोर्ट के 4 जुलाई के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उसकी ज़मानत याचिका खारिज कर दी गई थी। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने कहा कि शरजील इमाम की जमानत याचिका भी उसी ट्रायल कोर्ट के आदेश से खारिज की गई थी, और बेंच दोनों मामलों पर एक साथ सुनवाई कर सकती है।

दिल्ली दंगों में 53 की हुई थी मौत

बता दें कि सितंबर 2020 में गिरफ्तार किए गए उमर खालिद पर गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उस पर फरवरी 2020 के दंगों के मुख्य साज़िशकर्ताओं में से एक होने का आरोप है, जिनमें 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। यह हिंसा नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी। शरजील इमाम, उमर खालिद सैफी और AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत अन्य लोगों पर भी इस बड़ी साजिश के मामले में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल कर रहा है।

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