दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह अगले सप्ताह तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और वकील जय अनंत देहाद्राई के बीच एक पालतू रॉटवीलर कुत्ते के संरक्षण से जुड़े विवाद पर सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने देहाद्राई के सीनियर वकील से पूछा कि क्या वह महुआ मोइत्रा को हेनरी नामक पालतू जानवर से मिलने की अनुमति देने के लिए सहमत हैं।
दोनों पक्षों को मिलेगा 5-5 मिनट का समय
सीनियर वकील ने हालांकि संकेत दिया कि ऐसी व्यवस्था संभव नहीं है। उन्होंने कहा, 'कुत्ते के हित को देखते हुए इसके पीछे एक बहुत अच्छा कारण है। मुझे धमकाने का प्रयास किया गया था।' न्यायाधीश ने कहा, 'हम इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह करेंगे। दोनों पक्षों को पांच-पांच मिनट का समय दिया जायेगा।'
जिला अदालत के फैसले को दी गई चुनौती
मोइत्रा ने जिला अदालत में देहाद्राई के खिलाफ मुकदमा दायर कर पालतू कुत्ते के साझा संरक्षण के लिए उनके बीच हुए मौखिक समझौते के विशेष रूप से अमल में लाने का आग्रह किया था। हाई कोर्ट के समक्ष उन्होंने जिला अदालत के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें पालतू जानवर के साझा संरक्षण पर अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया गया था।
मोइत्रा ने हेनरी का संरक्षण 10 दिन के लिए मांगा था
टीएमसी सांसद मोइत्रा ने अंतरिम व्यवस्था के तौर पर हर महीने 10 दिन के लिए हेनरी का संरक्षण मांगा था। जिला अदालत ने 10 नवंबर, 2025 को कहा था कि हर महीने 10 दिनों के लिए हेनरी के साझा संरक्षण को लेकर मोइत्रा के पक्ष में प्रथमदृष्टया कोई मामला नहीं बनता है और उसने उनके पक्ष में अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था।
आखिर किसको मिलती है 'हेनरी' की देखभाल और कस्टडी
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष यह तय किया जाएगा कि 'हेनरी' की देखभाल और कस्टडी किसे सौंपी जाए। हाई कोर्ट दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया तय करेगा। फिलहाल अदालत ने मामले को अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
पालतू जानवरों की कस्टडी से जुड़े मामलों में अदालतें आमतौर पर पशु के हित और उसकी उचित देखभाल को प्राथमिकता देती हैं। ऐसे मामलों में संबंधित पक्षों की परिस्थितियों और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर फैसला किया जाता है।
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