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दिल्ली में सोमवार तक लागू रहेगा ग्रेप-4, जानें सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों और CAQM को क्या निर्देश दिए

 Reported By: Atul Bhatia Edited By: Shakti Singh
 Published : Nov 28, 2024 05:09 pm IST,  Updated : Nov 28, 2024 05:12 pm IST

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि दिल्ली में सोमवार तक ग्रैप-4 लागू रहेगा। सिर्फ स्कूलों को इससे छूट मिलेगी। अगली सुनवाई सोमवार को ही होगी, जिसमें ग्रैप-4 की बजाय ग्रैप-3 या ग्रैप-2 लागू करने पर फैसला किया जाएगा।

Air pollution- India TV Hindi
दिल्ली में वायु प्रदूषण Image Source : PTI

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुनवाई करते हुए कहा कि सोमवार तक ग्रैप-4 को प्रवाधान लागू रहेंगे। हालांकि, स्कूलों को इससे छूट दी गई है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली एनसीआर से से जुड़े राज्यों की सरकारों और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को भी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्कूलों को छोड़कर ग्रैप-IV के उपाय सोमवार (2 दिसंबर) तक जारी रहेंगे। इस बीच CAQM (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) को एक बैठक आयोजित करने और ग्रैप-IV से ग्रैप-III या ग्रैप-II में जाने के बारे में सुझाव देने के लिए कहा गया है।

दिल्ली एनसीआर में शामिल राज्यों की सरकारों को लेकर कोर्ट ने कहा कि हमारे सामने शिकायत लाई गई है कि अधिकारी किसानों को शाम चार बजे के बाद पराली जलाने की सलाह दे रहे हैं। अगर ये सच है तो ये गंभीर है। राज्य सरकारें अपने अधिकारियों से कहें कि इस प्रकार की गतिविधियों से बचें।

कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश

CAQM ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली में ग्रैप-IV लागू होने के बाद ट्रकों की एंट्री को लेकर CAQM ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर, स्पेशल कमिश्नर ट्रैफिक, एडिशनल चीफ सेक्रेट्री, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, कमिश्नर एमसीडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि कार्रवाई मे तेजी लाएं।

दिल्ली की हवा ‘बहुत खराब’ श्रेणी में 

दिल्ली में गुरुवार सुबह प्रदूषण का स्तर थोड़ा बढ़ गया और वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में पहुंच गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, सुबह नौ बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 313 दर्ज किया गया, जबकि बुधवार को सुबह नौ बजे यह 301 था। राष्ट्रीय राजधानी में धुंध की मोटी परत छाई रही। शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब’ तथा 401 से 500 के बीच एक्यूआई को ‘गंभीर’ श्रेणी में माना जाता है। सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, वायु गुणवत्ता आंकड़ा दर्ज करने वाले 38 निगरानी केंद्रों में से किसी ने भी एक्यूआई का स्तर गंभीर श्रेणी में नहीं बताया।

किस आधार पर लागू होते हैं ग्रैप के चरण

दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति के आधार पर ग्रैप के अलग-अलग चरण लागू किए जाते हैं। AQI का स्तर 200 के पार जाने पर ग्रैप का पहला चरण लागू होता है। वहीं, इसके 300 के पार जाने पर दूसरा और 400 के पार जाने पर तीसरा चरण लागू होता है। AQI 450 के पार जाने पर ग्रैप का चौथा चरण लागू हो जाता है। ग्रैप के हर चरण के साथ प्रतिबंध बढ़ते जाते हैं। मौजूदा समय में दिल्ली का एक्यूआई 300 के करीब है। ऐसे में ग्रैप का दूसरा या तीसरा चरण लागू करने पर विचार हो रहा है

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