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दिल्ली ब्लास्ट के बाद LG वी.के. सक्सेना ने लिया बड़ा फैसला, पुलिस और प्रशासन को दिया ये जरूरी आदेश

 Reported By: Ila Kazmi Edited By: Adarsh Pandey
 Published : Nov 21, 2025 11:25 am IST,  Updated : Nov 21, 2025 11:27 am IST

इसी महीने 10 तारीख को दिल्ली के लाल किला के पास एक धमाका हुआ था जिससे पूरी दिल्ली दहल गई थी। इसमें कई लोगों की मौत हो गई। अब इस ब्लास्ट के बाद दिल्ली के LG ने दिल्ली को और सुरक्षित करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है।

Delhi Lieutenant Governor VK Saxena- India TV Hindi
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पुलिस और प्रशासन को दिए जरूरी आदेश। Image Source : PTI

दिल्ली में सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। कई सारे लोग लाल किला देखने के लिए गए हुए थे और तभी अचानक से वहां एक धमाका होता है जो सब कुछ बदलकर रख देता है। लाल किला के पास यह धमाका 10 नवंबर 2025 की शाम करीब 7 बजे हुआ जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। इस मामले में लेटेस्ट अपडेट यह है कि NIA ने अब तक इस ब्लास्ट में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की जांच जारी है। वहीं दिल्ली के LG विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली को और भी सुरक्षित बनाने के लिए दिल्ली पुलिस और प्रशासन को कुछ आदेश दिए हैं। आइए आपको बताते हैं कि उन्हें क्या आदेश दिए गए हैं।

दिल्ली पुलिस को LG ने क्या आदेश दिया?

  • अमोनियम नाइट्रेट खरीदने और बेचने वालों का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाए जिसमें उनकी फोटो और पूरी जानकारी रहेगी।
  • वहीं Meta, X (पूर्व में Twitter) जैसी कंपनियों के साथ पुलिस के अधिकारी एक बैठक करें और उग्र एवं भड़काऊ कंटेंट को ट्रैक करने की व्यवस्था बनाई जाए।
  • इसके साथ ही इंटेलिजेंस और निगरानी को मजबूत किया जाए। खास तौर पर उन इलाकों में जहां कट्टरपंथ फैलने का खतरा ज्यादा है।
  • पुलिस लोगों से जुड़कर और बात करके Community policing को बेहतर करे।

LG ने प्रशासन को दिए ये आदेश

  • प्रशासन सभी सरकारी और निजी अस्पतालों के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की डिग्री सहित एक केंद्रीय डाटा रिकॉर्ड बनाए।
  • जिन डॉक्टरों की डिग्री विदेश से है, उनकी जानकारी पुलिस को दी जाए ताकि उन लोगों की अच्छे से जांच की जा सके।
  • इसके साथ ही सेकंड-हैंड गाड़ी बेचने और खरीदने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म और फाइनेंसर्स के साथ प्रशासन एक बैठक करे जिसमें यह साफ निर्देश दिया जाए कि गाड़ी वही चलाए जिसका नाम रजिस्ट्रेशन में हो। खासकर ऑटो रिक्शा में ये नियम सख्ती से लागू हो।

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