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दिल्ली में महंगी होगी शराब, 10 प्रतिशत तक लाइसेंस शुल्क में वृद्धि, जानि किस श्रेणी में लागू होगी नई आबकारी नीति

 Published : Feb 27, 2026 06:54 am IST,  Updated : Feb 27, 2026 07:06 am IST

फरवरी 2025 में दिल्ली में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को एक नई नीति का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था।

सांकेतिक तस्वीर- India TV Hindi
सांकेतिक तस्वीर Image Source : FREEPIK

दिल्ली में अब शराब महंगी हो सकती है। नई आबकारी नीति को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है, लेकिन दिल्ली सरकार ने मौजूदा नीति के तहत 'होटल, क्लब और रेस्टोरेंट' श्रेणी के शराब लाइसेंसों को 2026-27 वित्तीय वर्ष के अंत तक नवीनीकृत करने के आदेश जारी किए हैं। पिछले साल जून में, सरकार ने शुल्क-आधारित आबकारी नीति को, जो लाइसेंसिंग वर्ष 2022-23 से प्रभावी थी, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बढ़ा दिया था। 

इन श्रेणी का बढ़ाया गया लाइसेंस शुल्क 

इस बार, आबकारी विभाग ने होटल, क्लब और रेस्टोरेंट श्रेणी के अंतर्गत L-17/L-17F, L-18/L-18F, L-19/L-19F और L-20/L-20F के लिए लाइसेंस शुल्क में 10% की वृद्धि की है। इसके चलते ही शराब मंहगी होगी। 

रोका जा सकता है परमिट

आदेश में कहा गया, 'विभाग को लाइसेंस शुल्क की समीक्षा करने का अधिकार सुरक्षित है और यदि इसमें वृद्धि की जाती है, तो लाइसेंसधारक निर्धारित समय अवधि के भीतर बढ़ी हुई राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, ऐसा न करने पर विभाग को इकाई का परिवहन परमिट रोकने या कोई अन्य उपयुक्त कार्रवाई करने का अधिकार होगा।' 

दिल्ली में मौजूदा नीति 2022 की है लागू

अधिकारियों के अनुसार, विभाग जल्द ही खुदरा शराब की दुकानों के लाइसेंस की एल-6 और एल-7 श्रेणियों के लिए भी इसी तरह के आदेश जारी करने की योजना बना रहा है। दिल्ली में मौजूदा नीति सितंबर 2022 से लागू है। इससे पहले, तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा तैयार की गई 2021-22 की नीति को अनियमितताओं के आरोपों के बीच रद्द कर दिया गया था। नई नीति, जिसके 2022 के अंत तक आने की उम्मीद थी। पिछली नीति की जांच, 2024 के लोकसभा चुनावों और 2025 में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों के कारण विलंबित हो गई है।

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