1. Hindi News
  2. दिल्ली
  3. Swati Maliwal Case: राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के कमिश्नर को लिखा पत्र, 3 दिन में मांगी रिपोर्ट

Swati Maliwal Case: राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के कमिश्नर को लिखा पत्र, 3 दिन में मांगी रिपोर्ट

 Reported By: Shoaib Raza Edited By: Amar Deep
 Published : May 27, 2024 05:42 pm IST,  Updated : May 27, 2024 05:42 pm IST

स्वाति मालीवाल मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त को एक पत्र लिखा है। राष्ट्रीय महिला आयोग का कहना है कि स्वाति मालीवाल के सीएम आवास पर पहुंचने के बाद बिभव कुमार को बुलाया गया था। इस मामले से जुड़ी जांच के संबंध में ये पत्र लिखा गया है।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के कमिश्नर को लिखा पत्र।- India TV Hindi
राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के कमिश्नर को लिखा पत्र। Image Source : PTI/FILE

नई दिल्ली: राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपों के बीच अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त को एक पत्र लिखा है। राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने दावा किया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व सहयोगी बिभव कुमार को स्वाति मालीवाल के मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचने के बाद वहां बुलाया गया था। आयोग ने इस मामले में जानकारी मांगी है कि आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोपी बिभव को किसके निर्देश पर बुलाया गया था। 

बिभव कुमार ने किया था हमला

एनसीडब्ल्यू की ओर से सोमवार को लिखे पत्र में कहा कि 'इससे पहले 13 मई, 2024 को जारी एक वक्तव्य में उसने एक मीडिया पोस्ट का स्वत: संज्ञान लिया था कि स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव पर अपने साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। खबर के मुताबिक दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष मालीवाल ने आरोप लगाया कि बिभव कुमार ने उन पर हमला किया था। 

बिभव को बाद में बुलाया गया

एनसीडब्ल्यू ने खुलासा किया है कि मालीवाल के मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचने के बाद बिभव कुमार को वहां बुलाया गया था। जिन परिस्थितियों में और जिस किसी के निर्देश पर कुमार को बुलाया गया था, उसे स्पष्ट करने के लिए एनसीडब्ल्यू ने मुख्यमंत्री सहित सभी शामिल व्यक्तियों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) की जांच करने के लिए कहा है। 

बिभव को किसने दिए निर्देश

एनसीडब्ल्यू ने सीडीआर की जांच करने की आवश्यकता पर बल दिया है ताकि यह पता चल सके कि बिभव कुमार को मुख्यमंत्री के आवास पर आने का निर्देश किसने दिया था। इसके अलावा एनसीडब्ल्यू ने उन व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई पर जोर दिया है जो मालीवाल को बलात्कार और हत्या करने की धमकियां दे रहे हैं। एनसीडब्ल्यू ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करने और तीन दिन के अंदर की गई कार्रवाई की व्यापक रिपोर्ट देने के लिए कहा है। 

यह भी पढ़ें- 

स्वाति मालीवाल केस में विभव कुमार को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

Video: प्रज्वल रेवन्ना 31 मई को SIT के सामने पेश होंगे, कहा- केस दर्ज होने से डिप्रेशन में चला गया

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। दिल्ली से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें।