Sunday, December 15, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. दिल्ली
  3. बिना इजाजत दिल्ली नहीं छोड़ सकेंगे AAP नेता संजय सिंह, इन शर्तों के साथ मिली जमानत, थोड़ी देर में होंगे रिहा

बिना इजाजत दिल्ली नहीं छोड़ सकेंगे AAP नेता संजय सिंह, इन शर्तों के साथ मिली जमानत, थोड़ी देर में होंगे रिहा

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जमानत की कुछ शर्तों का पालन करना होगा। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें पांच शर्तों के साथ जमानत दी है।

Edited By: Niraj Kumar @nirajkavikumar1
Published : Apr 03, 2024 11:59 IST, Updated : Apr 03, 2024 12:18 IST
संजय सिंह, आम आदमी पार्टी - India TV Hindi
Image Source : PTI संजय सिंह, आम आदमी पार्टी

नई दिल्ली:  दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के लिए जमानत की शर्तें तय कर दी है। जमानत के लिए 2 लाख के निजी मुचलके पर बेल बॉन्ड उनकी पत्नी के द्वारा भरा गया है। जमानत की शर्तों के मुताबिक संजय सिंह जांच में सहयोग करेंगे और जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएंगे।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शराब घोटाले के मामले में वे अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। इसके साथ ही ट्रायल कोर्ट ने संजय सिंह के सामने यह शर्त भी रखी है कि अगर वह दिल्ली एनसीआर छोड़ते है तो अपनी यात्रा के कार्यक्रम आईओ के साथ साझा करेंगे। वह अपनी लोकेशन शेयरिंग भी ऑन रखेंगे और आईओ के साथ उसे शेयर करेंगे।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को मंगलवार को जमानत दे दी थी। उसी आधार पर आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत की शर्तें तय कर दी है।

ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2023 को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। ईडी की चार्जशीट पर संजय सिंह पर 82 लाख रुपये चंदा लेने का जिक्र था। इसी के आधार पर ईडी की टीम संजय सिंह के घर पर पहुंची थी और करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।

(रिपोर्ट-विशाल पांडेय)

 

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। News in Hindi के लिए क्लिक करें दिल्ली सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement