Monday, April 29, 2024
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क्या इस बार दिवाली पर दिल्ली में बिकेंगे पटाखे? सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को दिए ये निर्देश

दीपावली में अभी लगभग दो महीने का समय बकाया है लेकिन उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों की बिक्री को लेकर दिए जाने वाले लाइसेंस को लेकर दिल्ली पुलिस को आदेश जारी किया है।

Sudhanshu Gaur Written By: Sudhanshu Gaur @SudhanshuGaur24
Updated on: September 15, 2023 6:25 IST
Supreme Court, Delhi Police, Firecrackers- India TV Hindi
Image Source : INDIA TV क्या इस बार दीवाली पर दिल्ली में बिकेंगे पटाखे?

नई दिल्ली: सितंबर माह से भारत में त्यौहरों का क्रम शुरू हो जाता है। दीपावली तक देशभर में कई त्यौहार मनाए जाते हैं। इनमें से दीपावली के त्यौहार का विशेष ही महत्व होता है। इस दिन लोग पटाखे भी चलाते हैं। लेकिन दिल्ली पिछले कई वर्षों से पाटाखों पर रोक लगी हुई है। दिवाली में अभी लगभग दो महीने का समय शेष है, उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों की बिक्री को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं।   

सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को दिल्ली पुलिस को किसी भी प्रकार के पटाखों की बिक्री और भंडारण के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी न करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति ए.एस.बोपन्ना और न्यायमूर्ति एम.एम.सुंदरेश की पीठ ने प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए ‘बेरियम’ युक्त पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के अनुरोध वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। पीठ ने कहा, “हमें यह देखना होगा कि पिछले वर्ष में किस स्तर पर काम हुआ है और क्या कोई अतिरिक्त निर्देश जारी करने की आवश्यकता है। हमने पाया है कि इस न्यायालय की ओर से समय-समय पर पारित विभिन्न आदेशों में अधिकतर पहलुओं का ध्यान रखा गया है।” 

जब सरकार प्रतिबंध लगाती है तो इसका मतलब पूर्ण प्रतिबंध होता है- कोर्ट 

पीठ ने केंद्र और दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा, “जब सरकार प्रतिबंध लगाती है तो इसका मतलब पूर्ण प्रतिबंध होता है। सभी तरह के पटाखों पर प्रतिबंध होता है। हम हरे या काले के बीच अंतर नहीं समझते बस यह सुनिश्चित करें कि दिल्ली पुलिस कोई अस्थायी लाइसेंस न दे। किसी भी प्रकार का लाइसेंस देना हमारे आदेशों का उल्लंघन होगा।'' भाटी ने कहा कि शीर्ष अदालत के 2018 के आदेश के बाद जब दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पारंपरिक पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, तब से बहुत काम किया गया है और केवल हरित पटाखे जलाने की अनुमति है। 

2016 के बाद से पटाखों की बिक्री के लिए कोई स्थायी लाइसेंस जारी नहीं किया गया- सरकार 

उन्होंने कहा कि 2016 के बाद से पटाखों की बिक्री के लिए कोई स्थायी लाइसेंस जारी नहीं किया गया है और जो अस्थायी लाइसेंस जारी किए गए हैं वे हरित पटाखों के लिए हैं तथा जब सरकार पूर्ण प्रतिबंध लगाती है तो ये लाइसेंस भी निलंबित हो जाते हैं। पीठ ने भाटी से पूछा कि दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध और आने वाले त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस की क्या कार्ययोजना है। इस पर भाटी ने कहा, “दिल्ली पुलिस ने एक कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया है, जिसके अनुसार पटाखों की बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर लगाम लगाने के लिए थानेवार टीम गठित की जाएंगी। इन टीम के अलावा, उड़नदस्ते भी होंगे जो बाजारों और अन्य क्षेत्रों का औचक निरीक्षण करेंगे।” 

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