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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की NEET-PG परीक्षा पोस्टपोन करने की मांग, कहा- 2 लाख छात्रों के करियर को खतरे में नहीं डालेंगे

सुप्रीम कोर्ट ने आज NEET-PG परीक्षा पोस्टपोन करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। साथ ही उन्होंने सुनवाई के दौरान कहा कि हम 5 के लिए 2 लाख छात्रों के करियर को खतरे में नहीं डालेंगे

Written By: Shailendra Tiwari @@Shailendra_jour
Published : Aug 09, 2024 17:23 IST, Updated : Aug 09, 2024 17:46 IST
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Image Source : FILE PHOTO सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की NEET-PG परीक्षा पोस्टपोन करने की मांग

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 11 अगस्त को होने वाली NEET-PG परीक्षा को स्थगित करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया,इस याचिका में दावा किया गया था कि उम्मीदवारों को ऐसे शहर आवंटित किए गए हैं, जहां पहुंचना उनके लिए बेहद असुविधाजनक है। साथ ही मांग की गई थी इसे खारिज कर दिया जाए।चीफ जस्टिस (सीजेआई) डी.वाई.चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी.पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की तीन जस्टिस की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की।

'2 लाख छात्रों के करियर को खतरे में नहीं डाल सकते'

बेंच ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से कहा कि वह 5 छात्रों के लिए 2 लाख छात्रों के करियर को खतरे में नहीं डाल सकते। सीजेआई ने कहा,"हम ऐसी परीक्षा को कैसे स्थगित कर सकते हैं। संजय हेगड़े, आजकल लोग बस परीक्षा स्थगित करने के लिए कहते हैं। यह एक परफेक्ट दुनिया नहीं है। हम एकेडमिक एक्सपर्ट नहीं हैं। बेंच ने कहा, "सिद्धांत के तौर पर, हम परीक्षा को री-शेड्यूल नहीं करेंगे। 2 लाख छात्र और 4 लाख अभिभावक हैं जो इसे स्थगित करने पर वीकेंड में रोएंगे। हम इतने सारे उम्मीदवारों के करियर को खतरे में नहीं डाल सकते। हमें नहीं पता कि इन याचिकाओं के पीछे कौन है।"

ये है अभ्यर्थियों की चिंता

याचिका के मुताबिक, परीक्षा केंद्रों का अलॉटमेंट 31 जुलाई को ही किया गया था, और विशिष्ट केंद्रों की घोषणा 8 अगस्त को की जानी थी। नकल को रोकने के उद्देश्य से अंतिम समय में दी गई इस सूचना के कारण अभ्यर्थियों के पास परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं बचा, जिसके कारण नीट पीजी की परीक्षा री-शेड्यूल का अनुरोध किया गया। ऐसे में अब तय है कि एनबीईएमएस 11 अगस्त 2024 को दो पालियों में नीट पीजी 2024 परीक्षा आयोजित करेगा।

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