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जावेद अख्तर-कंगना रनौत मामला: मुंबई की कोर्ट ने खारिज की अभिनेत्री की केस ट्रांसफर की अर्जी

अख्तर ने पिछले साल नवंबर में अंधेरी की अदालत में शिकायत दर्ज करायी थी और दावा किया था कि रनौत ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान उनके खिलाफ आपत्ती जनक बयान दिए।

Written by: India TV Entertainment Desk
Published : Dec 18, 2021 10:23 pm IST, Updated : Dec 18, 2021 10:24 pm IST
Kangana Ranaut - India TV Hindi
Image Source : INSTAGRAM/SHABANA AZMI जावेद अख्तर-कंगना रनौत मामला: मुंबई की कोर्ट ने खारिज की अभिनेत्री की केस ट्रांसफर की अर्जी

Highlights

  • कंगना रनौत ने केस ट्रांसफर के लिए मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट से संपर्क किया था।
  • जावेद अख्तर ने पिछले साल अभिनेत्री के खिलाफ केस दर्ज कराया था।

मुंबई: मुंबई की मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने शनिवार को बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की यह अर्जी खारिज कर दी कि गीतकार जावेद अख्तर के विरूद्ध उनकी ‘रंगदारी’ शिकायत उपनगरीय अंधेरी की मजिस्ट्रेट अदालत से अन्यत्र स्थानांतरित की जाए।

कंगना के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा लड़ रहे जावेद अख्तर पर रनौत ने प्रति -शिकायत दर्ज कराई थी। मजिस्ट्रेट अदालत में दी गयी अपनी शिकायत में रनौत ने अख्तर पर ‘रंगदारी एवं आपराधिक धौंसपट्टी’ का आरोप लगाया था।

अभिनेत्री ने अपने वकील रिजवान सिद्दिकी के मार्फत मामले को स्थानांतरित कराने के लिये मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट से संपर्क किया था और कहा था कि उन्हें मजिस्ट्रेट अदालत पर भरोसा नहीं है। अपनी याचिका में रनौत ने दावा किया था कि मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने उन्हें परोक्ष रूप से 'धमकी' दी कि जमानती अपराध में यदि वह उसके सामने पेश नहीं हो पायीं तो वह उसके विरूद्ध वारंट जारी करेगी।

अक्टूबर में मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने अख्तर के मानहानि के मामले को अन्य अदालत में स्थानांतरित करने की उनकी अर्जी खारिज कर दी थी। मुख्य मेट्रोपेालिटन मजिस्ट्रेट ने कहा था कि रनौत के विरूद्ध सुनवाई करते हुए मेट्रपोलिटन मजिस्ट्रेट ने न्यायपूर्ण ढंग से व्यवहार किया एवं अभिनेत्री के विरूद्ध कोई भेदभाव नहीं दर्शाया।

अख्तर ने पिछले साल नवंबर में अंधेरी की अदालत में शिकायत दर्ज करायी थी और दावा किया था कि रनौत ने एक टीवी साक्षात्कार के दौरान उनके खिलाफ मानहानिकारक बयान दिया जिससे कथित तौर पर उनकी छवि को नुकसान पहुंचा। 

(इनपुट-पीटीआई)

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