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'Modi Surname' मानहानि केस में राहुल गांधी को नहीं मिली राहत, गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

 Edited By: Kajal Kumari
 Published : May 02, 2023 05:51 pm IST,  Updated : May 02, 2023 06:06 pm IST

राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाले मानहानि केस में गुजरात हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने इस मामले में फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया है।

rahul gandhi - India TV Hindi
गुजरात हाई कोर्ट से राहुल गांधी को राहत नहीं Image Source : ANI

गुजरात: मोदी सरनेम को लेकर मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को फिलहाल गुजरात हाई कोर्ट की ओर से राहत नहीं मिली है। इस मानहानि केस में दायर याचिका पर मंगलवार को गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट ने राहुल गांधी को अंतरिम राहत से इनकार करते हुए दोषसिद्धि पर रोक लगाने की उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने कहा कि मामले की अंतिम सुनवाई पूरी होने के बाद ही अंतिम फैसला देना उचित होगा। जस्टिस हेमंत प्रच्छक ने कहा कि सुनवाई पूरी होने पर याचिका सुरक्षित रखी गई है और  छुट्टी के दौरान कोर्ट इसका फैसला लिखेगी। 

बता दें कि गुजरात की सूरत की एक अदालत ने मोदी सरनेम मामले में दायर की गई आपराधिक मानहानि के एक मामले में दोषी पाते हुए राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता भी चली गई थी। कोर्ट में जस्टिस हेमंत एम. प्रच्छक की पीठ के समक्ष शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता निरुपम नानावटी पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि अपराधों की गंभीरता, सजा इस स्तर पर नहीं देखी जानी चाहिए।राहुल गांधी की संसद सदस्य की अयोग्यता कानून के तहत हुई है। इस बीच, जज ने एक आदेश पारित किया जिसमें ट्रायल कोर्ट को उनके सामने मूल रिकॉर्ड और मामले की कार्यवाही पेश करने का निर्देश दिया गया। 

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